सीआरपीसी धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की शक्तियां गैर-समाधेय अपराधों के लिए भी एफआईआर और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

2 Feb 2022 4:49 PM GMT

  • सीआरपीसी धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की शक्तियां गैर-समाधेय अपराधों के लिए भी एफआईआर और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

    Punjab & Haryana High court

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट गैर-समाधेय अपराधों में कार्यवाही रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

    कोर्ट ने कहा, हालांकि अपराधों की समाधेयता सीआरपीसी की धारा 320 के तहत नियंत्रित है। एक अपराध को समाधेय करने का सीमित क्षेत्राधिकार, कानून के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में निहित शक्तियों को लागू करने के खिलाफ प्रतिबंध नहीं है।

    आईपीसी की धारा 420 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल (विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत एक अपराध से संबंधित एक मामले में, जहां अपराध का पूर्व भाग सीआरपीसी की धारा 320 के तहत समाधेय था, लेकिन बाद का आधा अपराध समाधेय नहीं था। याचिकाकर्ता की अपील थी कि चूंकि इसमें शामिल पक्ष पहले ही स्वेच्छा से समझौता कर चुके हैं, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर रद्द की जा सकती है।

    जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्ति में प्राथमिकी और कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति शामिल है, भले ही अपराध गैर-सामधेय हो।

    मामले के तथ्य

    इस मामले में याचिकाकर्ता एक ट्रैवल एजेंट है और उसने कई लोगों को कनाडा भेजने का दावा किया था, इसलिए प्रतिवादी ने उससे संपर्क किया और उसे 3.5 लाख का भुगतान किया। हालांकि, याचिकाकर्ता एक ठग निकला और प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एसएसपी जालंधर को एक लिखित शिकायत दी और उसके बाद एक एफआईआर दर्ज की गई।

    मामला उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट तक पहुंच गया। हालांकि, उनकी रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने उचित सम्मान और इच्छा के साथ समझौता किया और पीड़ित-प्रतिवादी ने स्वेच्छा से आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सहमति व्यक्त की।

    इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी और कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए हाईकोर्ट से प्रार्थना करते हुए वर्तमान याचिका दायर की गई।

    हाईकोर्ट ने प्राथमिक रूप से कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जैसे कि कार्यवाही को रद्द करने के लिए पीड़ित की जानबूझकर सहमति, किए गए अपराध ने समाज की नैतिकता या सार्वजनिक शांति को प्रभावित नहीं किया था, समझौते को अस्वीकार करने से दुर्भावना पैदा हो सकती है और यह कि अभियुक्त पहली बार अपराधी है और आपराधिक न्यायशास्त्र का उद्देश्य प्रकृति में सुधारात्मक है।

    इसके अलावा गोल्ड क्वेस्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का अवलोकन करते हुए, जहां यह माना गया था कि यदि मामला नागरिक संपत्ति विवादों से संबंधित है और सजा की कोई संभावना नहीं है और पार्टियां एक समझौते पर पहुंच गई हैं तो वहां है संविधान के अनुच्छेद 226 के साथ पठित धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करके कार्यवाही को रद्द करने में कोई अवैधता नहीं है।

    परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य पर भी भरोसा रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था कि धारा 482 के तहत एफआईआर/आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति उन मामलों में भी आकर्षित होती है, जहां अपराध गैर-समाधेय हैं।

    रामगोपाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में शीर्ष अदालत ने कहा कि "हाईकोर्ट निश्चित रूप से एक व्यक्ति के शरीर से परे अपराध के परिणामी प्रभावों का मूल्यांकन कर सकता है और उसके बाद एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराध भले ही दंडित नहीं किया जाता है, आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ छेड़छाड़ नहीं करता या उसे पंगु नहीं करता है।"

    हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में एफआईआर और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द करने के लिए उसके पास निहित अधिकार क्षेत्र है और...जैसा कि शीर्ष अदालत ने शकुंतला साहनी बनाम कौशल्या साहनी में भी दोहराया था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया और लंबित आवेदन भी बंद कर दिया गया।

    केस शीर्षक: जागीर सिंह @शुक्ला @ पम्मा बनाम पंजाब राज्य और अन्‍य

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (पीएच) 15

    कोरम : माननीय श्रीमान जस्टिस अनूप चितकारा

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