हाईकोर्ट की पुनर्विचार की शक्ति कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा परिचालित नहीं: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट
Avanish Pathak
16 Sept 2022 5:23 PM IST
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि हाईकोर्ट कर्मचारी मुआवजा अधिनियम जैसे कानून से बंधा नहीं है, बल्कि यह संविधान से बंधा है और इसलिए 1923 के अधिनियम में निहित अधिकार क्षेत्र की सीमाएं हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर लागू नहीं होती है।
जस्टिस संजय धर की पीठ एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता-अपीलकर्ताओं ने कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर पुनर्विचार की मांग की थी, जिसमें कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 (सहायक श्रम आयुक्त), जम्मू के तहत आयुक्त द्वारा पारित अवॉर्ड के खिलाफ अपीलकर्ता-पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील को अनुमति दी गई थी। आयुक्त के आदेश में प्रदान की गई राशि पर ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष से घटाकर 6% प्रति वर्ष कर दी गई थी।
पुनर्विचार याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया प्राथमिक तर्क यह था कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 4ए में निहित प्रावधानों के अनुसार दावेदार-पुनर्विचार याचिकाकर्ता प्रति वर्ष 12% की दर से वैधानिक ब्याज के हकदार हैं और इसलिए अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित किया था, जिसमें 1923 के अधिनियम की धारा 4ए में निहित प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया था, जो रिकॉर्ड के समक्ष स्पष्ट त्रुटि के बराबर है।
याचिका का विरोध करते हुए प्रतिवादी-बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि 1923 के अधिनियम में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, अपीलीय न्यायालय के पास अपने स्वयं के आदेशों की पुनर्विचार करने की कोई शक्ति नहीं है। प्रतिवादी वकील ने आगे तर्क दिया कि अन्यथा, पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों को पुनर्विचार क्षेत्राधिकार में तय नहीं किया जा सकता है, हालांकि यह ऊंचे फोरम के समक्ष चुनौती का आधार पेश कर सकता है।
इस मामले पर निर्णय देते हुए जस्टिस धर ने कहा कि यह न्यायालय, एक संवैधानिक न्यायालय होने के नाते, एक रिकॉर्ड कोर्ट है, इसलिए इसे अपने स्वयं के आदेशों को वापस लेने का अधिकार है।
पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के अन्य तर्क पर विचार करते हुए कि आक्षेपित निर्णय/आदेश पारित करते समय इस न्यायालय ने अपीलकर्ता-पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं के इस तर्क पर विचार नहीं किया कि मृतक 6,000/- रुपये प्रति माह मजदूरी अर्जित कर रहा था और इसके बदले 4,000/- प्रति माह की की मजदूरी मूल्यांकन किया गया, जस्टिस धर ने पाया कि 1923 के अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के कारण एएलसी द्वारा मृतक की आय 4,000/- रुपये प्रति माह के रूप में ली गई थी, जैसा कि प्रासंगिक समय पर लागू था और इसलिए, एएलसी ने मृतक की आय को 4,000/- रुपये प्रति माह के रूप में लिया था। इस प्रकार, इस संबंध में एएलसी द्वारा पारित निर्णय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है और यह ठीक है कि इस न्यायालय ने समीक्षाधीन आदेश पारित करते हुए मामले के इस पहलू में हस्तक्षेप नहीं किया है।
पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के अंतिम तर्क पर विचार करते हुए कि इस न्यायालय ने अपील में अपीलकर्ताओं/पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं के इस तर्क की अनुमति देते हुए कि वे चोट की तारीख से ब्याज के हकदार हैं, बिना कोई कारण बताए ब्याज की दर को घटाकर 6% कर दिया, पीठ ने स्वीकार किया कि 1923 के अधिनियम की धारा 4 ए (3) स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि ब्याज 12% प्रति वर्ष या ऐसी उच्च दर पर देय होना चाहिए जो किसी अनुसूचित बैंक की अधिकतम उधार दरों से अधिक न हो। इसलिए न्यूनतम वैधानिक ब्याज दर, जो दावेदारों के कारण मुआवजे पर देय है, 12% प्रति वर्ष है और इसलिए ऐसा लगता है कि 1923 के अधिनियम की धारा 4ए (3) में निहित प्रावधान आक्षेपित निर्णय/आदेश पारित करते हुए इस न्यायालय के नोटिस से बच गए हैं।
तदनुसार पुनर्विचार याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और इस अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर पुनर्विचार किया गया और ब्याज 6% प्रति वर्ष के बजाय, 12% प्रति वर्ष की दर से दिया गया।
केस टाइटल: गीता देवी और अन्य बनाम मैसर्स सोमनाथ नरगमल और अन्य।
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 157