वर्चुअल सुनवाई के लिए खुद के नियम बना सकते हैं हाईकोर्टः सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

27 Oct 2020 4:42 AM GMT

  • वर्चुअल सुनवाई के लिए खुद के नियम बना सकते हैं हाईकोर्टः सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने, COVID-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों के कामकाज के लिए दिशानिर्देशों से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में 6 अप्रैल को जारी किए गए निर्देशों को संशोधित करते हुए कहा कि हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपने खुद के नियम बना सकते हैं।

    एक बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव शामिल थे, एक विशेष बेंच के रूप में मामले की अध्यक्षता कर रही थी, यह देखते हुए कि अप्रैल के बाद से स्थिति में बदलाव आया है, ने कहा कि उच्च न्यायालय के लिए वर्चुअल सुनवाई के नियम ट्रायल मामलों के साथ-साथ अपीलीय कार्यवाही पर भी लागू होंगे।

    आदेश के अनुसार, "अप्रैल, 2020 के बाद से स्थिति में बदलाव आया है। कई राज्यों में, स्थिति समान्य हुई है और यह भी संभव हो गया है कि समूह में सुनवाई शुरू कर सकते हैं। हमें कहना होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रणाली न्याय तक उपलब्ध कराने में बेहद सफल रही है।"

    पैरा 6 के उप-पैरा (vii) को प्रतिस्थापित करके 6 अप्रैल के आदेश को बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कई उच्च न्यायालयों ने पहले से ही अपने नियमों को तैयार कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया है, "वे राज्य की परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करेंगे। जब तक ऐसे नियम तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति, द्वारा प्रदान किए गए मॉडल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों को अपना सकते हैं।

    मामले की सुनवाई में, अटॉर्नी-जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को वर्चुअल सुनवाई की सफलता की जानकारी दी और कहा कि हालांकि, तकनीकी गड़बड़ियां भी थीं। उन्होंने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संचालन के लिए सबसे अच्छा मंच मिल सकता है।

    जस्टिस चंद्रचूड़, जो ई-समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने उपस्थित वकीलों को सूचित किया कि निविदाएं उसी के लिए जारी की गई थीं।

    "हमारे पास उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के लिए राष्ट्रीय निविदा है ताकि हमारे पास एक सामान्य वर्चुअल सुनवाई मंच हो सके। फिलहाल हमारे पास ज़ूम, सिस्को या विड्यो हैं। उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों की एक समिति नियुक्त की गई है और उन्होंने नियम बनाए हैं, जिन्हें सभी उच्च न्यायालयों को भेजा गया। 11 उच्च न्यायालयों ने मॉडल नियमों को अपनाया है।

    इस बिंदु पर, सीजेआई ने प्रस्ताव दिया कि उच्च न्यायालयों को अपने लिए और साथ ही निचली अदालतों के लिए नियमों को फ्रेम करने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि अलग-अलग उच्‍च न्यायालयों में संसाधन और वाई-फाई भिन्न होते हैं। अधिवक्ताओं के बीच ई-साक्षरता एक जैसी नहीं है।

    इसके बाद फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और उपग्रहों के उपयोग पर चर्चा हुई।

    सीजेआई ने कहा, "शुरू में हम चाहते थे कि केंद्र हमें एक उपग्रह दे, लेकिन हमें बताया गया कि यह एक अच्छा विचार नहीं है और यह फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बेहतर होगा। हालांकि, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क उत्तर-पूर्व में मौजूद नहीं है, वहां उपग्रह का उपयोग किया जा सकता है। यह काफी मदद करेगा।"

    एजी ने बताया कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) इसी पर काम कर रहा है। सीजेआई ने एजी को बताया कि जस्टिस चंद्रचूड़ एनआईसी के संपर्क में थे, लेकिन केंद्र को कोर्ट के सामने एक बाध्यकारी बयान देना था।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि परियोजना को अखिल भारतीय आधार पर शुरू करने पर केंद्र से कुछ हद तक वित्तीय मदद की आवश्यकता होगी; एक संसदीय समिति ने ई-कोर्ट परियोजना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायालयों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की आवश्यकता है।

    एजी ने अदालत को बताया कि स्मार्टफोन, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सुनवाई के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय के एजेंडे पर लाइव सुनवाई हो सकती है, ताकि देश भर में सुनवाई हो सके।

    रिलायंस जियो की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने खंडपीठ को बताया कि उनके पास सबसे अच्छा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, और तदनुसार न्यायालय द्वारा ई-समिति से संपर्क करने का निर्देश दिया गया था।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने तब कहा, "हम उच्च न्यायालयों में एक ई-सेवा केंद्र स्थापित करने पर भी विचार कर रहे हैं जो ऐसे वकीलों की मदद कर सकता है जिनके पास वर्चुअल सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है। इस मद में केंद्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होगी। 3350 अदालतों के लिए 3350 केंद्रों की आवश्यकता होगी।"

    स‌ीनियर एडवोकेट विकास सिंह, जिनके पत्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था, सुप्रीम कोर्ट में ढांचागत बदलाव से संबंधित प्रस्तुतियां कीं।

    "एनेक्सी भवन में एक क्यूबिकल क्षेत्र हो सकता है जहां वकील वर्चुअल सुनवाई में भाग ले सकते हैं। स्थानांतरण और जमानत याचिका केवल वीसी द्वारा सुनी जा सकती है। मीडिया को कार्यवाही को कवर करने के लिए एक अलग कियोस्क दिए जाने की आवश्यकता है...। एक और पुस्तकालय बनाया जा सकता है, जहां वकील बैठ सकते हैं।

    न्यायालय ने इस पर ध्यान दिया और सिंह को सूचित किया कि एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, साथ ही एनआईसी और पीडब्ल्यूडी के लोग और सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता शामिल होंगे और उन्हें सुझाव दिए जा सकते हैं।

    समापन से पहले, अदालत ने उपस्थित वकीलों को सूचित किया कि इस मामले पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इस मामले को अब दीवाली की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें



    Next Story