यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ ANI का कॉपीराइट मामला दिल्ली कोर्ट से हाईकोर्ट में हुआ ट्रांसफर
Shahadat
4 Aug 2025 10:37 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर की पटियाला हाउस कोर्ट में एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) द्वारा यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ दायर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है।
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने निर्देश दिया कि इस मुकदमे की सुनवाई मंगल के खिलाफ ANI द्वारा 8 सितंबर को हाईकोर्ट में लंबित मानहानि और अपमान के मुकदमे के साथ की जाए।
न्यायालय ने कहा,
"इस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद दोनों मुकदमों में शामिल पक्षों की समानताओं, वादपत्रों में प्रस्तुत तथ्यों और उनमें वर्णित वाद-कारण को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि दोनों मुकदमों में तथ्य और कानून के मुद्दों का अतिव्यापन सुनवाई योग्य होगा।"
न्यायालय ने आगे कहा कि मुकदमा ट्रांसफर होने की राहत पर ANI द्वारा उठाई गई आपत्ति निराधार थी। दोनों मुकदमों की सुनवाई एक ही मंच पर समाचार एजेंसी सहित दोनों पक्षों के लिए सुविधाजनक होगी।
न्यायालय ने कहा,
"यह न्यायालय याचिकाकर्ता के इस तर्क को भी उचित मानता है कि दोनों मुकदमों की एक ही मंच पर एक साथ सुनवाई न्याय प्रशासन के हित में होगी, क्योंकि इससे न्यायिक समय की बचत होगी और आदेशों के टकराव से बचा जा सकेगा, क्योंकि इसमें तथ्य और कानून के समान मुद्दे शामिल हैं।"
अतः, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा इस याचिका को इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष ट्रांसफर करने के लिए 2015 के अधिनियम की धारा 15(5) पर भरोसा करना इस न्यायालय को संतुष्ट करने में विफल रहा; और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर उठाई गई आपत्ति सिद्ध नहीं होती है।"
ANI ने "Dear ANI" टाइटल वाले यूट्यूब वीडियो को लेकर मंगल और अन्य के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि, अपमान और उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था।
इस मुकदमे में हास्य कलाकार कुणाल कामरा, ऑल्टन्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर और अज्ञात संस्थाओं (जॉन डूज़) को भी प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया, जिन्होंने मंगल का वीडियो अपने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर शेयर किया था।
29 मई को मंगल अपने यूट्यूब वीडियो से कुछ अंश हटाने के लिए सहमत हो गए, जो समाचार एजेंसी के अनुसार आपत्तिजनक थे।
इसके बाद ANI ने 2 जून को जिला अदालत में मंगल द्वारा पोस्ट किए गए 10 वीडियो पर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया।
अपनी ट्रांसफर याचिका में मंगल ने दावा किया कि पटियाला हाउस अदालत में पेश किए गए दस वीडियो में से छह वही वीडियो हैं जिन पर पहले ही हाईकोर्ट में कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया जा चुका है।
Title: MOHAK MANGAL v. ANI MEDIA PVT. LTD. AND ANR

