कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु में निर्माणाधीन मेट्रो पिलर गिरने का स्वत: संज्ञान लिया
Shahadat
13 Jan 2023 2:27 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बेंगलुरु में निर्माणाधीन मेट्रो पिलर के गिरने का स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें 11 जनवरी को मां और बच्चे सहित दो लोगों की मौत हो गई थी।
चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में छपी घटना के बारे में समाचार रिपोर्टों और बेंगलुरू में ब्रिगेड रोड पर दिखाई देने वाले सिंकहोल के बारे में समाचार रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जहां मेट्रो का काम चल रहा है।
खंडपीठ ने कहा,
"इन समाचारों ने हमें उस घटना का संज्ञान लेने के लिए प्रेरित किया, जिसमें महिला और बच्चे के बेटे की दुर्भाग्यपूर्ण मौत और सड़कों की स्थिति है, यह मुद्दा बड़े पैमाने पर जनता के लिए चिंता और सवाल उठाता है।"
पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को स्वत: संज्ञान लेकर याचिका दायर करने और कर्नाटक राज्य, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल), बीबीएमपी और संबंधित ठेकेदारों को याचिका के पक्षकार के रूप में बनाने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि याचिका में संबोधित किए जाने वाले बिंदुओं में शामिल होंगे-
-ऐसे काम (मेट्रो वर्क) के लिए निर्धारित सुरक्षा उपाय क्या हैं?
-क्या ऐसे सुरक्षा उपाय निविदा दस्तावेज या अनुबंध समझौते का हिस्सा हैं?
-यदि ऐसे सुरक्षा उपाय निविदा दस्तावेज या पक्षकारों के बीच अनुबंध का हिस्सा नहीं हैं, तो क्या सरकारी आदेश/अधिसूचना जारी करके कुछ सुरक्षा उपायों को स्थापित करने का कोई प्रयास किया जाता है?
-यदि इस तरह के सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए हैं तो चल रही निर्माण गतिविधि में आवधिक पर्यवेक्षण और जांच के लिए क्या सिस्टम है।
-क्या काम करने वाले ठेकेदार/एजेंसी या काम की निगरानी करने वाले संबंधित अधिकारी पर सुरक्षा उपायों को बनाए रखने में विफलता के लिए कोई जवाबदेही तय की गई है।
हादसे के बाद नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनसीसी) के निदेशक समेत आठ आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।