हाईकोर्ट ने पशु जन्म नियंत्रण नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर चंडीगढ़ नगर निगम से जवाब मांगा

Shahadat

27 Nov 2023 11:06 AM IST

  • हाईकोर्ट ने पशु जन्म नियंत्रण नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर चंडीगढ़ नगर निगम से जवाब मांगा

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें चंडीगढ़ नगर निगम को चंडीगढ़ में पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (एबीसी नियम) के प्रभावी और शीघ्र कार्यान्वयन के संबंध में पर्याप्त और उचित कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है।

    याचिका में कहा गया कि नगर निगम के समक्ष इस संबंध में अभ्यावेदन दाखिल करने पर पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 को अपनाने और कार्यान्वयन की "न तो संतोषजनक" और न ही सही तस्वीर प्रदान की गई।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने याचिका पर विचार करते हुए नगर पालिका को नोटिस जारी किया।

    चंडीगढ़ निवासी अरुशी लांबा ने याचिका दायर कर कहा कि एबीसी नियमों को केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2023 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह नियम पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ता) नियम, 2001 का स्थान लेता है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल्स, [2009 एसएलपी (सी) 691/09] में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 2009 दिशानिर्देशों को संबोधित करने को कहता है।

    इसमें आगे कहा गया कि इसका उद्देश्य पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रमों के माध्यम से आवारा जानवरों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना है। उनका मानना है कि इन कार्यक्रमों को स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं, नगर निगम और पंचायतों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।

    याचिका में कहा गया कि इसके अलावा, एबीसी नियम, 2023 में प्रावधान है कि पशु जन्म नियंत्रण और एंटी-रेबीज कार्यक्रम को उल्लिखित सरकारी निकायों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाना चाहिए, जबकि जानवरों के स्थानांतरण के बिना कुत्ते के काटने के समाधान के लिए दिशानिर्देशों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

    एबीसी नियम के नियम 20 में यह भी कहा गया कि यह सामुदायिक, "विशेष रूप से उस क्षेत्र में रहने वाले जानवरों के लिए भोजन स्थलों और आश्रय घरों के लिए प्रावधान करने" और जानवरों के भोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की ज़िम्मेदारी को मान्यता देता है।

    याचिकाकर्ता का कहना है कि नियम के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी मांगने के लिए आरटीआई दायर करने पर नगर निगम द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया न तो संतोषजनक है और न ही यूटी चंडीगढ़ में पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 को अपनाने और कार्यान्वयन की सही तस्वीर पेश करती है।"

    मामले को आगे विचार के लिए 25 जनवरी के लिए पोस्ट किया गया।

    केस टाइटल: अरुशी लांबा बनाम नगर निगम, चंडीगढ़ और अन्य।

    अपीयरेंस: एडवोकेट आरुषि लांबा

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