हाईकोर्ट ने पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के मुद्दे पर कांग्रेस स्टूडेंट लीडर को एक्जाम देने पर लगाई रोक के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा

Shahadat

18 April 2023 6:20 AM GMT

  • हाईकोर्ट ने पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के मुद्दे पर कांग्रेस स्टूडेंट लीडर को एक्जाम देने पर लगाई रोक के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पीएचडी स्कॉलर और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुघ की याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा। चुघ ने 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित भूमिका पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की यूनिवर्सिटी कैंपस में स्क्रीनिंग में कथित रूप से खुद के शामिल होने पर यूनिवर्सिटी द्वारा उन पर एक साल तक परीक्षा देने पर रोक लगाने के खिलाफ उक्त याचिका दायर की है।

    जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए यूनिवर्सिटी को तीन दिन का समय दिया और मामले को 24 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने चुघ को अपना जवाब दाखिल करने की भी स्वतंत्रता दी।

    चुघ ने 10 मार्च को यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा पारित मेमोरेंडम को चुनौती दी, जिसमें उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए एग्जाम देने से रोक दिया गया था।

    उन्होंने 16 फरवरी को प्रॉक्टर ऑफिस द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी है, जिसमें कहा गया कि वह डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान यूनिवर्सिटी में कानून व्यवस्था की गड़बड़ी में शामिल है।

    याचिका में चुघ को एग्जाम कराने की अनुमति देने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया।

    सुनवाई के दौरान, अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि आक्षेपित आदेश यूनिवर्सिटी द्वारा दिमाग के आवेदन को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

    जस्टिस कौरव ने यूनिवर्सिटी के वकील से कहा,

    "...यूनिवर्सिटी द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। यह आदेश में परिलक्षित नहीं होता है।”

    उन्होंने कहा,

    “आप वैधानिक निकाय हैं। आप यूनिवर्सिटी हैं... आक्षेपित आदेश विवेक का प्रयोग नहीं दर्शाता है। यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि आप निष्कर्ष पर क्यों आ रहे हैं। आप अपना प्रतिवाद दाखिल करते हैं, क्योंकि आप कुछ सामग्री पर भरोसा करना चाहते हैं। वह सामग्री याचिकाकर्ता को आपूर्ति की जानी चाहिए।

    चुघ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील नमन जोशी और रितिका वोहरा ने याचिका में कहा कि उन्हें न तो हिरासत में लिया गया और न ही पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की उकसाने या हिंसा या शांति भंग करने का आरोप लगाया गया।

    याचिका में कहा गया,

    "प्रासंगिक समय पर याचिकाकर्ता विरोध स्थल पर मौजूद नहीं था, न ही किसी भी तरह से स्क्रीनिंग में भाग लिया।"

    यह प्रस्तुत किया गया कि अनुशासनहीनता के किसी विशिष्ट आधार पर खोजने के अभाव के साथ-साथ विचार न करने के लिए मेमोरेंडम को अलग रखा जा सकता है।

    याचिका में कहा गया कि चुघ को अनुशासनात्मक समिति के सामने अपने आचरण को स्पष्ट करने का कोई अवसर नहीं दिया गया और इसलिए उसके खिलाफ कोई भी आदेश या तलाश प्राकृतिक न्याय के नियमों की अवहेलना है।

    यह कहा गया,

    "यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ आरोपों/निष्कर्षों के बारे में सूचित नहीं किया गया। यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता दिनांक 27.01.2023 की घटना में कैसे शामिल था, इस बारे में विवादित मेमोरेंडम मौन है। आपत्तिजनक मेमोरेंडम केवल बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में याचिकाकर्ता की कथित संलिप्तता का संदर्भ देता है।"

    चुघ का मामला यह भी है कि यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने उनके खिलाफ एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाकर "अनुपातहीन कार्रवाई" का सहारा लिया है, भले ही उन्हें अनुशासनात्मक समिति के समक्ष अपना मामला रखने या सामग्री की जांच करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

    केस टाइटल: लोकेश चुघ बनाम दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य।

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