कनॉट प्लेस इलाके में अवैध हॉकिंग को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी को 'कड़ी चेतावनी' दी

LiveLaw News Network

15 Oct 2021 7:38 AM GMT

  • कनॉट प्लेस इलाके में अवैध हॉकिंग को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी को कड़ी चेतावनी दी

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में नगरपालिका प्राधिकरण, एनडीएमसी की विफलता अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में गंभीर रूप से जीवन के अधिकार सहित नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिसमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है।

    न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने यह बात कनॉट प्लेस के नो हॉकिंग और नो वेंडिंग जोन में अवैध हॉकिंग, स्क्वैटिंग या वेंडिंग गतिविधियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कही।

    न्यायालय ने एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को हाईकोर्ट द्वारा अनुमोदित योजनाओं और आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए "सख्त चेतावनी" दी।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस स्तर पर हम देख सकते हैं कि एनडीएमसी जैसे अधिकारी पत्र लिखने और अपने "रिकॉर्ड" को बेहतर रखने में बहुत कुशल हैं। हालांकि वे जमीन पर अपने दायित्वों का निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। हम इस कागजी कवायद से संतुष्ट नहीं है, जिसे प्रतिवादी ने करने का दावा किया है। हमारे विचार में इस तरह की कवायद केवल अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी से दूर रहने और कार्य को दिखाने के लिए की जाती है।"

    न्यायालय एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में उत्तरदाताओं को सीपी क्षेत्र में अवैध हॉकिंग और स्क्वैटिंग को स्थायी रूप से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

    याचिकाकर्ता के वकील ने विभिन्न तस्वीरों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के माध्यम से हाईकोर्ट को सीपी की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया।

    हाईकोर्ट की पीठ ने देखा कि पैदल चलने वालों के उपयोग के लिए बने फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर कई फेरीवालों और विक्रेताओं ने कब्जा कर रखा है।

    इस पर पीठ ने कहा,

    "रिकॉर्ड पर रखी गई तस्वीरें प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा अनधिकृत अतिक्रमणों के प्रति कार्यवाही का अभाव दिखाती हैं और अपनी योजना के अनुपालन को सुनिश्चित करने और इस न्यायालय के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों को सुनिश्चित करने में उनकी क्षमता की कमी को समय-समय पर उजागर करती हैं। ऐसा लगता है कि उत्तरदाताओं ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हुए फेरीवालों और विक्रेताओं के अतिक्रमण को स्वीकार कर लिया है।"

    कोर्ट ने आगे यह देखते हुए कि यह संबंधित नगर निगम के लिए अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए है और यह अपनी असहायता व्यक्त नहीं कर सकता।

    कोर्ट ने कहा;

    "यह प्रतिवादी निगम को तय करना है कि उसके मामलों के प्रबंधन और उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कितने अधिकारियों को तैनात करने की आवश्यकता है। यदि अधिक अधिकारियों की आवश्यकता है तो प्रतिवादी निगम को उन्हें प्रतिनियुक्त करना होगा। साथ ही उक्त पहलू की निगरानी करना इस न्यायालय का काम नहीं है।"

    दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने प्रस्तुत किया कि वह एनडीएमसी द्वारा बनाई गई योजना के विपरीत अतिक्रमणों को हटाने के लिए बल उपलब्ध कराने को तैयार है।

    कोर्ट ने कहा,

    "हम यह समझने में विफल हैं कि इस तरह के बयान केवल तभी दिए जाते हैं जब मामला अदालत के सामने लाया जाता है। क्या यह सब इसलिए है कि दिल्ली पुलिस अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत नहीं है?"

    तदनुसार, अदालत ने एनडीएमसी के अध्यक्ष, कार्यकारी अभियंताओं और स्थानीय पुलिस स्टेशन के डीसीपी और एसएचओ को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने आगे निर्देश दिया,

    "एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस द्वारा उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए। रिपोर्ट में न केवल यह होगा कि अतिक्रमण हटाने के लिए बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि अवैध अतिक्रमणकर्ता और विक्रेता वापस नहीं लौटेंगे, साथ ही क्षेत्र को निरंतर साफ रखने की योजना का भी उल्लेख होगा।"

    इसने एनडीएमसी को पूरे क्षेत्र में स्थायी बोर्ड प्रदर्शित करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह क्षेत्र नो हॉकिंग और नो वेंडिंग जोन है।

    अब इस मामले की सुनवाई आठ नवंबर को होगी।

    हाल ही में पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में नगर निगमों के अपने कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन में विफलता पर भी नाराजगी व्यक्त की थी।

    पीठ ने कहा कि भले ही कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान किया गया हो, लेकिन दिल्ली के नगर निगम, विशेष रूप से सफाई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।

    पीठ ने कहा,

    "परिणामस्वरूप, शहर डेंगू की वृद्धि का सामना कर रहा है। हर तरफ कचरे के ढेर जमा है, जिन्हें हटाया नहीं गया है। इसके अलावा, टूटी सड़कों और फुटपाथों का भी सामना करना पड़ रहा है।"

    केस शीर्षक: नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन बनाम नई दिल्ली नगर निगम और अन्य।

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