किसान विरोध प्रदर्शन और दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों पर अभियोजक नियुक्ति के एलजी के फैसले के खिलाफ दिल्ली राज्य सरकार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

27 Aug 2021 7:34 AM GMT

  • किसान विरोध प्रदर्शन और दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों पर अभियोजक नियुक्ति के एलजी के फैसले के खिलाफ दिल्ली राज्य सरकार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल (एलजी) के एक आदेश के खिलाफ दिल्ली राज्य सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें किसान विरोध प्रदर्शन मामले और दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों पर बहस करने के लिए अपनी पसंद के अभियोजकों का एक पैनल नियुक्त करने के कैबिनेट के फैसले को एलजी ने पलट दिया था।

    मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एएम सिंघवी को सुना और मामले को अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर के लिए पोस्ट कर दिया।

    दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की सिफारिशों को खारिज कर दिया था और अपनी पसंद का एक पैनल नियुक्त किया था। बाद में एलजी ने संविधान के अनुच्छेद 239-एए(4) के प्रावधान के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया और दिल्ली पुलिस के चुने हुए अधिवक्ताओं को उक्त मामलों के संचालन के लिए एसपीपी के रूप में नियुक्त किया।

    दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि 'एसपीपी की नियुक्ति' एक नियमित मामला है और कोई अपवाद नहीं है जिसके लिए राष्ट्रपति को संदर्भित किया जा सकता है।

    सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि,

    "ऐसे मुद्दे निश्चित रूप से राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए असाधारण स्थिति के विवरण में फिट नहीं हो सकते, जब पीपी की नियुक्ति होती है तो एलजी राष्ट्रपति का जिक्र कर रहे हैं। यौर लॉर्डशिप प्रावधान के बचने के मार्ग की अनुमति नहीं दे सकते ... यह संघीय ढांचे को प्रभावित करता है।"

    यह भी कहा गया कि एलजी नियमित रूप से एसपीपी की नियुक्ति में हस्तक्षेप कर रहे हैं और निर्वाचित सरकार को कमजोर कर रहे हैं, जो अनुच्छेद 239-एए के खिलाफ भी जाता है।

    इस संबंध में सिंघवी ने कहा,

    "निर्वाचित सरकार के आदेश रद्द करने के लिए संदर्भ शक्ति का बार-बार आह्वान करना को गलत है ... यह तीसरी बार है जब इस संदर्भ शक्ति का उपयोग निर्वाचित सरकार के जनादेश को रद्द करने के लिए किया जाता है। यौर लॉर्डशिप इस तरह के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देना चाहेंगे।"

    उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम भारत संघ, (2018) में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने माना था कि दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्ति समवर्ती सूची और राज्य सूची (प्रविष्टियों 1, 2 और 18 को छोड़कर) के सभी मामलों तक फैली हुई है। ऐसे मामलों में एलजी याचिकाकर्ता की सहायता और सलाह से बाध्य है।

    इसी तरह, सिंघवी ने बताया कि सरकार (एनसीटी दिल्ली) बनाम भारत संघ, (2020) में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि एस.24(8), सीआरपीसी के तहत एक एसपीपी नियुक्त करने की शक्ति दिल्ली राज्य सरकार के पास है।

    याचिका में कहा गया है, जांच एजेंसी, यानी दिल्ली पुलिस द्वारा एसपीपी की नियुक्ति एसपीपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है और निष्पक्ष सुनवाई की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करती है।

    उन्होंने कहा कि,

    "विडंबना यह है कि पीपी हमारे द्वारा नियुक्त स्वतंत्र व्यक्ति हैं। आप ऐसे पीपी नहीं चाहते जो जांच का हिस्सा हैं जो कि पुलिस है ... कलिता के मामले में यौर लॉर्डशिप ने पहले से ही खराब पुलिस आचरण की न्यायिक रूप से आलोचना की है, इसलिए और भी अधिक कारण यह है कि यौर लॉर्डशिप एक अच्छी तरह से साफ-सुथरी अभियोजन चाहते हैं।"

    याचिका जीएनसीटीडी, अतिरिक्त सरकारी वकील शादान फरासत के माध्यम से दायर की गई है।

    केस शीर्षक: जीएनसीटीडी बनाम एलजी

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