जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम में मौजूदा योग्य कर्मचारियों को प्रमोट करने के बजाय "बाहरी लोगों" को नियुक्त करने की प्रथा की निंदा की

Avanish Pathak

24 Aug 2022 1:56 PM GMT

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने अधिकारियों को सरकारी विभागों से निगमों में आयात करने की प्रथा की कड़ी निंदा की है। कोर्ट ने प्रथा को नियमों का उल्‍लंघन और अवैध प्रकृति का माना है।

    चीफ जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ एकल पीठ के आदेश के खिलाफ जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम (जेकेएसआरटीसी) की ओर से दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी।

    एकल पीठ के आदेश में प्रतिवादियों (कर्मचारियों) को सभी परिणामी सेवा लाभों के साथ निगम में 11 फरवरी, 2013 से उप महाप्रबंधक और 11 फरवरी, 2018 से महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति का हकदार माना गया था।

    इसके अलावा, सिंगल जज ने निगम को जजमेंट में की गई टिप्पणियों के आलोक में प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने और याचिकाकर्ता की मूल पदोन्नति के उचित आदेश को पारित करने का भी निर्देश दिया था।

    पृष्ठभूमि

    रिट कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता का मामला यह था कि जब वह डीजीएम के पद पर और प‌र‌िणामस्वरूप जीएम के पद पर पदोन्नति के लिए कन्फर्मेशन के लिए अभ्यावेदन पेश कर रहा था तो निगम ने 26 नवंबर, 2015 के पत्र के माध्यम से प्रशासनिक विभाग से ड्र‌िलिंग इंजीनियर अब्दुल हामिद वानी को भूविज्ञान एवं खनन विभाग में महाप्रबंधक के पद पर प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया था।

    प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने तदनुसार उक्त पत्राचार को चुनौती दी और निगम से डीजीएम के रूप में उसकी पदोन्नति की पुष्टि करने के लिए निर्देश मांगा। याचिकाकर्ता ने 2013 के विनियमों के अनुरूप 28 जुलाई 2012 से महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति की भी मांग की।

    रिट कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को सभी परिणामी सेवा लाभों के साथ 11.02.2013 से उप महाप्रबंधक के रूप में और 11.02.2018 से महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति का हकदार ठहराया था।

    रिट कोर्ट ने अपीलकर्ता-प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के मामले पर की गई टिप्पणियों के आलोक में विचार करने और याचिकाकर्ता को क्रमशः उप महाप्रबंधक (मुख्य) और महाप्रबंधक के रूप में उचित पदोन्नति के उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। इस निर्णय की प्रति से दो महीने की अवधि के भीतर सभी परिणामी लाभ, यदि कोई हों, को उनके पक्ष में जारी करें।

    परिणाम

    डिवीजन बेंच ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि निगम को पदोन्नति के लिए मानदंड निर्धारित करने का अधिकार है और सभी पदोन्नतियां योग्यता, क्षमता, प्रदर्शन के अलावा अच्छी रिपोर्ट के आधार पर की जाएंगी और वरिष्ठता पर तभी विचार किया जाएगा जब योग्यता और क्षमता लगभग बराबर हो।

    कोर्ट ने कहा,

    "2013 के विनियमों के विनियम 12 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि सभी पदों को योग्यता, उपयुक्तता और वरिष्ठता के आधार पर निगम की नामित पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। इस प्रकार, योग्यता, उपयुक्तता और वरिष्ठता का समिति द्वारा अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है और समिति की राय के बिना, याचिकाकर्ता को पूर्वव्यापी रूप से डीजीएम और जीएम के रूप में पदोन्नति के हकदार होने की सीमा तक आक्षेपित निर्णय कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में है।"

    प्रचलित भर्ती नियमों की ओर इशारा करते हुए, जो यह बताता है कि डीजीएम और जीएम के पद को अपेक्षित अनुभव के साथ फीडिंग कैटैगरी से चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा 100% भरा जा सकता है, पीठ ने कहा कि नियम कहीं भी यह नहीं कहते हैं कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए बाहरी लोगों को "प्रतिनियुक्ति" के माध्यम से को लाया जा सकता है।

    जस्टिस नरगल ने कहा,

    "अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से निगम में केवल तभी लाया जा सकता है, जब कोई व्यक्ति योग्यता और उपयुक्तता के आकलन के बाद निगम में योग्य नहीं पाया जाता है।"

    स्थापित कानूनी सिद्धांतों की कसौटी पर एकल पीठ के फैसले का मूल्यांकन करते हुए पीठ ने कहा कि चूंकि एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्देश समय से पहले है क्योंकि विचाराधीन मुद्दा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्णय के लिए लंबित था, इसलिए याचिकाकर्ता को पदोन्नति का हकदार मानने की सीमा तक योग्यता को अलग रखा जा रहा था।

    कोर्ट ने कहा,

    "हम निगम को निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को वरिष्ठता सूची में एक उपयुक्त स्थान पर रखा जाए, जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीजीएम पद के लिए और बाद में जीएम पद के लिए उसकी पात्रता, योग्यता और वरिष्ठता पर निर्णय लिया जाए...।"


    केस टाइटल: प्रबंध निदेशक जम्मू-कश्मीर एसआरटीसी बनाम सैयद अरशद ट्रंबू और अन्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 117

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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