दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची की अपने पिता को किडनी दान करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर राज्य सरकार से दो दिन के भीतर फैसला लेने को कहा

LiveLaw News Network

27 Sep 2021 1:29 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची की अपने पिता को किडनी दान करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर राज्य सरकार से दो दिन के भीतर फैसला लेने को कहा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव को 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची द्वारा दायर याचिका पर दो दिनों के भीतर विचार करने के लिए कहा।

    उक्त याचिका में दिल्ली सरकार और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान (ILBS) से उसने अपनी बीमार पिता को लीवर दान करने की अनुमति देने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।

    नाबालिग के पिता लीवर फैल्यूर की एडवांस स्टेज से पीड़ित है।

    न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने विचार व्यक्त किया कि मामले को मेडिकल बोर्ड को वापस भेजने के बजाय उस पर सचिव स्वास्थ्य, जीएनसीटीडी द्वारा विचार किया जाना चाहिए जो जारी एक ज्ञापन के अनुसार सरकारी की ओर से नामित उपयुक्त प्राधिकारी हैं।

    वहीं मेडिकल बोर्ड ने प्रत्यारोपण की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "मामले को प्रतिवादी नंबर दो के बोर्ड को वापस भेजने के बजाय यह न्याय के हित में होगा कि मामले पर तेजी से और दो दिनों के भीतर सचिव स्वास्थ्य, जीएनसीटीडी द्वारा विचार किया जाए, जो कि नामित उपयुक्त प्राधिकारी भी है।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सचिव, स्वास्थ्य के लिए इस तथ्य पर विचार करने के लिए खुला होगा कि मामले में गंभीर चिकित्सा आपातकाल शामिल है। वहीं याचिकाकर्ता दो महीने के भीतर वयस्कता यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला है।

    सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पोद्दार ने न्यायालय को सुझाव दिया कि या तो मामले को अपील के रूप में मेडिकल बोर्ड को भेजें या सचिव, स्वास्थ्य को। वहीं अनुमोदन प्रदान कर सकते है या अनुमोदन देने के लिए अधिकृत हो सकते हैं। इसके अलावा, मामले के लिए समिति का गठन भी कर सकता है।

    उन्होंने कहा,

    "हितों का कोई टकराव नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सकता है।"

    याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलीरी साइंसेज (ILBS) को याचिकाकर्ता के मेडिकल रिकॉर्ड को सचिव, स्वास्थ्य को अग्रेषित करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

    इससे पहले न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति नाबालिग है इसका मतलब यह नहीं है कि वह मानव अंग और ऊतक अधिनियम 1994 के प्रत्यारोपण के तहत अपना अंग दान करने के लिए अयोग्य है।

    जस्टिस पल्ली ने पहले टिप्पणी की थी,

    "आपने किस तरह का आदेश पारित किया है? आप एक आदमी को क्यों मरना देना चाहते हैं? कम से कम अपना दिमाग लगाओ। अगर वह योग्य नहीं है तो उसके आवेदन को अस्वीकार कर दें। सिर्फ इसलिए कि वह नाबालिग है, यह उसके आवेदन को अस्वीाकर करने आधार नहीं हो सकता। इसके लिए क़ानून में कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।"

    याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की मां और बड़े भाई दोनों को चिकित्सकीय आधार पर अंगदान करने से मना कर दिया गया था।

    इसके अलावा, याचिकाकर्ता को नाबालिग होने के कारण अपने लीवर का एक हिस्सा दान करने की अनुमति से इनकार कर दिया गया था।

    अधिवक्ता प्रसून कुमार के माध्यम से दायर याचिका, संचालन उप प्रमुख, आईएलबीएस और सक्षम प्राधिकारी द्वारा 28 अगस्त, 2021 को पारित आदेश से उत्पन्न हुई। इसमें याचिकाकर्ता को अपने पिता को अपने लीवर का एक हिस्सा दान करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

    याचिका में कहा गया,

    "मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अनुसार, जिसे इसके बाद 1994 अधिनियम कहा जाता है, नाबालिग द्वारा मानव अंग या ऊतक दान करने के लिए कोई पूर्ण निषेध नहीं है और एक नाबालिग को भी अंग और ऊतक दान करने की अनुमति है। सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण नियम 2014 के नियम 5 (3) (जी), जीवित अंग या ऊतक चिकित्सा आधार के तहत औचित्य के साथ विस्तार से सिफारिश करने के अलावा और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना नाबालिग द्वारा दान की अनुमति नहीं है।"

    इसलिए यह याचिकाकर्ता का मामला था कि प्राधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश उनकी ओर से विवेक का प्रयोग न करने को दर्शाता है।

    केस शीर्षक: सौरव सुमन अपनी मां बनाम जीएनसीटीडी और अन्य के माध्यम से।

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