'लड़की ने पिता जैसा माना, दोषी ने भरोसा तोड़ा': बॉम्बे हाईकोर्ट ने घरेलू सहायिका की नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी 55-वर्षीय दोषी की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

Avanish Pathak

16 Dec 2022 2:02 PM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के दोषी 55 वर्षीय एक दोषी की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता लड़की के लिए पिता जैसा था, उसने उसके भरोसे को तोड़ दिया।

    नागपुर स्थित जस्टिस रोहित देव और जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के की खंडपीठ ने आईपीसी की धारा 376(2)(एफ)(जे)(आई)(एन) के तहत सजा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया।

    मामला

    पीड़िता की मां अपीलकर्ता के घर में घरेलू नौकर के रूप में काम करती थी। पीड़िता आरोपी और उसके परिवार के साथ रह रही थी। उसकी मां की दूसरी शादी हो जाने के बाद भी वह अपीलकर्ता के साथ ही रही। लड़की के पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वह 7 महीने की गर्भवती है. उसने खुलासा किया कि जब वह 9वीं कक्षा में थी तब से अपीलकर्ता ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया। मां ने शिकायत दर्ज कराई और ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया। जिसके बाद वर्तमान अपील दायर की गई।

    डीएनए रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजिका और अपीलकर्ता बच्चे के जैविक माता-पिता हैं। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि रक्त के नमूनों के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

    इसलिए, अदालत ने अपीलकर्ता के बचाव को खारिज कर दिया कि उसे यह कहते हुए झूठा फंसाया गया था कि इस बचाव का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

    अदालत ने कहा कि पीड़िता के साक्ष्यों की चिकित्सा और वैज्ञानिक साक्ष्यों के जरिए पुष्टि हुई है, यह इंगित करती है कि अपीलकर्ता ने यौन उत्पीड़न किया था। रिपोर्ट दर्ज कराने के वक्त पीड़िता की उम्र महज 16 साल थी। अदालत ने कहा कि बलात्कार अक्सर पीड़िता के व्यक्तित्व के लिए विनाशकारी होता है और इस तरह के आरोपों से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटा जाना चाहिए।

    अपीलकर्ता के वकील ने यह कहते हुए सजा में कमी की मांग की कि पीड़िता ने शिकायत नहीं की और रिपोर्ट दर्ज होने तक अपीलकर्ता के साथ रही। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने उसका भरण-पोषण जारी रखा और उसका पालन-पोषण तब किया जब उसके असली माता-पिता ने उसे सड़कों पर छोड़ दिया।

    अदालत ने रवि अशोक घुमारे बनाम महाराष्ट्र राज्य का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सजा निर्धारित करने का उद्देश्य 'समाज केंद्रित' होना चाहिए। इसके अलावा, यह माना गया कि सजा नीति को नागरिक समाज में अपराधी के एकीकरण के लिए निवारक प्रभाव और पूर्ण सुधार के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है।

    अदालत ने कहा कि पीड़िता ने अपीलकर्ता के घर में शरण ली थी क्योंकि उसके पिता जीवित नहीं थे और उसकी मां ने दूसरी शादी की थी। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने उसके भरोसे को तोड़ दिया।

    अदालत ने कहा कि पीड़िता ने 16 साल की उम्र में पिता जैसे व्यक्ति के कृत्य के कारण गर्भधारण किया। इसके अलावा, अपीलकर्ता उसे शराब के नशे में अस्पताल ले आया और उसे वहीं छोड़ दिया। इस प्रकार, अपीलकर्ता के आचरण से पता चलता है कि उसने पीड़िता को प्रसव पीड़ा में अस्पताल में छोड़ दिया और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, इसकी परवाह नहीं की।

    अदालत ने सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप समिति, नागपुर को पीड़ित लड़की के पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल- हरिश्चंद्र सीताराम खानोरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य

    केस नंबरः क्रिमिनल अपील नंबर 470 ऑफ 2019


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