घटना के साथ ही या उसके तुरंत बाद ‌‌दिए गए ऐसे बयान, जो इधर-उधर से सुने गए थे, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य: एमपी हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

2 May 2022 6:51 AM GMT

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि घटना के साथ ही या उसके तुरंत बाद मृतक की ओर से दिया गया बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत मृत्युकालीन घोषणा (dying declaration) के रूप में स्वीकार्य होगा।

    इसके अलावा, मृतक द्वारा कहे गई बातों के संबंध में शिकायतकर्ताओं द्वारा दिए गए बयान, हालांकि इधर-उधर से सुने हुए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत स्वीकार्य हैं। (रेस जेस्टे res gestae का नियम)

    मौजूदा मामले में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस एसके सिंह निचली अदालत द्वारा धारा 302 आईपीसी और आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1) (1-बी) के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे।

    अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, मृतक और अपीलकर्ता के बीच मौद्रिक विवाद के कारण पहले से ही दुश्मनी थी। घटना के दिन आरोपी ने हत्या की नीयत से मृतक को चाकू मार दिया। सीने पर दो चाकू लगने के कारण मृतक मदद के लिए चिल्लाया 'मुझे बसंत काले ने चाकू मार दिया है।' उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

    रिकॉर्ड पर उपलब्ध मौखिक और साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को धारा 302 आईपीसी और आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1) (1-बी) के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    अपीलकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि भौतिक मुद्दों पर अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कुछ विरोधाभास और चूक थे, लेकिन उस पर ठीक से विचार नहीं किया गया। इसलिए, उन्होंने जोर देकर कहा कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करने में कानूनी त्रुटि की थी। इस प्रकार, उन्होंने अदालत से प्रार्थना की कि उनकी सजा को खारिज कर दिया जाए।

    इसके विपरीत, राज्य ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के उचित विश्लेषण पर आधारित था और यह उचित तर्क से परे अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित करता है। अतः यह प्रार्थना की गई कि दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की जाए और अपील को खारिज किया जाए।

    सभी पक्षों की दलीलों और निचली अदालत के रिकॉर्ड पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामला प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

    कोर्ट ने कहा कि दोनों महत्वपूर्ण गवाहों यानी मृतक की पत्नी और एक स्वतंत्र गवाह ने मृतक को चिल्लाते हुए सुना था कि उसे अपीलकर्ता ने चाकू मार दिया है। हालांकि उन्होंने वास्तव में अपीलकर्ता को ऐसा करते नहीं देखा था। इसलिए, कोर्ट ने कहा, उनके बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

    कोर्ट ने कहा,

    " रवि के साथ-साथ सरोज (शिकायतकर्ता) के बयान, हालांकि इधर-उधर से सुने हैं, फिर भी वह घटना के साथ या उसके तुरंत बाद दिए गए थे, इसलिए साक्ष्य अधिनयम की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं। कार्यवाही करना। इस संबंध में, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुखर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1999)9 एससीसी 507] के मामले में दिए गए निर्णय में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया जा सकता है।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि मृतक द्वारा दिया गया यह बयान कि अपीलकर्ता ने उसे चाकू मारा है, यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत मृत्युकालीन घोषणा के रूप में माना जाएगा। इन्हीं टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की और अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

    केस शीर्षक: बसंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य।

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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