"वह हमेशा वकीलों के लिए खड़े हुए हैं", पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने एजी अतुल नंदा को सदस्यता से हटाने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

2 Feb 2021 9:38 AM IST

  • वह हमेशा वकीलों के लिए खड़े हुए हैं, पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने   एजी अतुल नंदा को सदस्यता से हटाने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर रोक लगाई

    पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) के एजी अतुल नंदो को सदस्यता से हटाने के एक प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। काउंसिल ने कहा है क‌ि एजी अतुल नंदा को सदस्यता के हटाने के एचसीबीए के फैसला को मनमाने तरीके से लिया गया था।

    काउंस‌िल ने कहा, "... अतुल नंदा हमेशा अधिवक्ताओं के लिए खड़े हुए हैं। एचसीबीए का संकल्प तथ्यों के खिलाफ है। अतुल नंदा ने सार्वजनिक रूप से कई बार न्यायालयों के ‌‌फ‌िजिकल कामकाज को फिर से शुरू करने का समर्थन किया है।"

    सोमवार को, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ ज‌स्ट‌िस रवि शंकर झा के स्थानांतरण और एजी नंदा को एसोसिएशन की सदस्यता से हटाने की मांग करते हुए, एक प्रस्ताव पर‌ित किया था, जिसमें फिजिकल सुनवाई नहीं शुरु होने का हवाला दिया गया।

    इस घटना के बाद बार काउंसिल को एक आपातकालीन बैठक करनी पड़ी थी, जहां विस्तृत चर्चा के बाद यह फैसला किया गया कि जहां एक ओर काउंसिल फिजिकल सुनवाई शुरू करने संबंध में प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करती है और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साथ दृढ़ता से खड़ी है, वहीं वह एजी नंदा को हटाने का का समर्थन नहीं करती है।

    काउंसिल ने कहा, "सभी सदस्यों का मानना ​​था कि एचसीबीए द्वारा लिया गया निर्णय बेहद अनुचित, अन्यायपूर्ण, कठोर और अप्रत्याशित है।"

    उल्लेखनीय है कि हाल ही में, 3 जनवरी, 2021 को, नंदा ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बार एसोसिएशनों के सभी अध्यक्षों और पदाधिकारियों को संबोधित किया था और फिजिकल सुनवाई को फिर से शुरू करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था।

    काउंसिल ने कहा, "वास्तव में, महाधिवक्ता पंजाब ने 30 जनवरी 2021 को एक पत्र लिखा है, जिसमें उच्च न्यायालय में मामलों की फिजिकल सुनवाई के दौरान पंजाब राज्य के कानून अधिकारियों की उपस्थिति के लिए अपनी सहमति दी है।"

    काउंसिल ने आगे कहा कि एचसीबीए द्वारा पारित प्रस्ताव एचसीबीए नियमों के नियम 10 (डी) और नियम 11 का पूरी तरह से अपमान है, क्योंकि ना तो बैठक के लिए उचित सूचना दी गई थी और ना ही न्यूनतम कोरम, जैसा कि बैठक के लिए आवश्यक था, पूरा किया गया।

    इसके अलावा, एचसीबीए ने फिजिकल सुनवाई को फिर से शुरू करने पर चर्चा के लिए 13 जनवरी को आयोजित प्रशासनिक समिति की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया, और इस तथ्य को सदस्यों से जानबूझकर छुपाया गया।

    अंत में, काउंसिल ने कहा कि संबंधित नियमों की कवायद के बिना बार के किसी भी सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती।

    काउंसिल ने कहा, "यदि एचसीबीए के सदस्य के आचरण पर सदन में चर्चा की जानी है, तो उचित नोटिस के साथ एक विशिष्ट एजेंडा प्रसारित किया जाना आवश्यक है। प्रस्ताव अवैध है और एचसीबीए के प्रासंगिक नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।"

    प्रस्ताव डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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