हाथरस रेप एंड मर्डर केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से ट्रायल प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी

Brij Nandan

31 Aug 2022 3:12 PM IST

  • हाथरस रेप एंड मर्डर केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से ट्रायल प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाथरस गैंगरेप और मर्डर केस (Hathras Rape & Murder Case) में सीबीआई से ट्रायल प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। अगली तारीख [20 सितंबर, 2022] से पहले सत्र के स्टेटस के बारे में जिला न्यायाधीश, हाथरस के माध्यम से ट्रायल कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है।

    जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने सीबीआई के वकील अनुराग कुमार सिंह को निर्देश दिया।

    यूपी सरकार ने अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि शवों के सम्मानजनक दाह संस्कार के लिए एसओपी प्रक्रियाधीन है और बहुत जल्द, इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और अधिसूचित किया जाएगा।

    उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त, 2022 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया था कि वह पूरे राज्य में शवों के दाह संस्कार के लिए अपनी योजना/एसओपी को अधिसूचित और लागू करें और कहा था कि इसका व्यापक प्रचार पुलिस स्टेशनों, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला मुख्यालयों, तहसीलों जैसे कार्यालयों में किया जाए।

    कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि राज्य के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को शवों के सम्मानजनक दाह संस्कार के संबंध में यूपी सरकार की ताजा योजना / एसओपी का पालन करने क लिए शवों के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए संवेदनशील बनाया जाए।

    एसओपी का गठन हाईकोर्ट द्वारा हाथरस बलात्कार और दाह संस्कार मामले में सभ्य और सम्मानजनक अंतिम संस्कार / दाह संस्कार के अधिकार (Right To Decent And Dignified Last Rites/Cremation) की जांच करने के लिए हाथरस बलात्कार और श्मशान मामले में स्थापित एक स्वत : संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान किया गया।

    इस मामले में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को एक एसओपी बनाने के लिए कहा गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक मृत व्यक्ति को भी उसके शरीर के सम्मान और सम्मान के साथ इलाज का अधिकार दिया जा सके, जिसका वह हकदार होता है।

    जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने 5 अगस्त 2022 के अपने आदेश में जोर देकर कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार न केवल एक जीवित व्यक्ति को बल्कि 'मृत' को भी उपलब्ध है।

    अदालत ने आगे जोड़ा,

    "यहां तक कि एक मृत व्यक्ति को भी अपने शरीर के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार पाने का अधिकार है, जिसका वह हकदार होता है। एक मृत व्यक्ति अपनी परंपरा, संस्कृति और धर्म के अधीन, जिसे उसने स्वीकार किया, उसके अनुसार अपने शरीर के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार रखता है । ये अधिकार केवल मृतक के लिए नहीं हैं, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों को भी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। एक सभ्य अंत्येष्टि के अधिकार को व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप माना गया है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ,पेज नंबर 2 के अधिकार के एक मान्यता प्राप्त पहलू के रूप में दोहराया गया है।"

    संबंधित समाचार में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह हाथरस सामूहिक बलात्कार पीड़िता के परिवार के सदस्यों में से एक को सरकार या सरकारी अंडरटेकिंग के तहत उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार देने पर विचार करें।

    जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने सरकार को उनके सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास और बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हाथरस के बाहर राज्य के भीतर किसी अन्य स्थान पर उनके स्थानांतरण पर विचार करने का भी निर्देश दिया।

    ये निर्देश अदालत ने हाथरस बलात्कार और श्मशान मामले में सभ्य और सम्मानजनक अंतिम संस्कार / दाह संस्कार के अधिकार की जांच करने के लिए स्थापित एक स्वत: मोटो मामले में जारी किए हैं।

    2020 में, कोर्ट ने एससी समुदाय की 19 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का संज्ञान लिया था और उसके बाद 29/30 सितंबर 2020 की रात में उसका दाह संस्कार कर दिया गया, जो कि परिवार के सदस्य की इच्छा के विरुद्ध प्रतीत होता है।

    कोर्ट ने नोट किया था कि इन घटानाओं ने दाह संस्कार के मौलिक अधिकार और इस संबंध में राज्य के अधिकारियों की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए थे।

    केस टाइटल - स्वत: संज्ञान इनरे सभ्य और सम्मानजनक अंतिम संस्कार / दाह संस्कार का अधिकार बनाम अपर मुख्य सचिव गृह और अन्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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