हाथरस मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को पार्टियों को सम्बंधित ऑडियो-विडियो सामग्री देखने का प्रस्ताव दिया

SPARSH UPADHYAY

18 Dec 2020 9:46 PM IST

  • हाथरस मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को पार्टियों को सम्बंधित ऑडियो-विडियो सामग्री देखने का प्रस्ताव दिया

    हाथरस बलात्कार और हत्या मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार (16 दिसंबर) को विभिन्न पक्षों के वकीलों, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और एसपी, हाथरस और पीड़ित परिवार के एक या दो सदस्य के समक्ष, रिकॉर्ड पर उपलब्ध ऑडियो-विजुअल सामग्री को देखने का प्रस्ताव रखा।

    न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने पार्टियों के वकील की सहमति से 16 जनवरी 2021 को रिकॉर्ड पर उपलब्ध ऑडियो और विजुअल सामग्री को देखने की तारीख तय की।

    ऑडियो-वीडियो सामग्री देखने के लिए लखनऊ में नए उच्च न्यायालय भवन में वीडियो कांफ्रेंस रूम या अन्य उपयुक्त स्थान, जो कि सुविधाजनक हो, उसे तय किया गया है और इस सम्बन्ध में सूचना संबंधित वकील/पक्षों को अलग से दी जाएगी।

    बुधवार को, न्यायालय ने सीबीआई को यह निर्देश भी दिया कि वह जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट हर सुनवाई को अदालत में पेश करे।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि इससे पहले, निचली अदालत ने शुक्रवार (18 दिसंबर) तक मामले की जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को समय दिया था।

    इसके पश्च्यात, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आज हाथरस गैंगरेप और हत्या के चार आरोपियों के खिलाफ हाथरस की एक स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दायर किया।

    चार्जशीट में, सीबीआई ने सभी चार आरोपियों (संदीप, लवकुश, रवि और रामू) के अलावा, सामूहिक बलात्कार (धारा 376, 376-ए और 376-डी आईपीसी) और हत्या (धारा 302 आईपीसी) के अलावा एससी / एसटी अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं.

    पीड़ित परिवार के वकील का कथन

    पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा ने दावा किया कि जिलाधिकारी ने उनकी मांगों को स्वीकार करने के बारे में, यूपी के सीएम के साथ बातचीत के आधार पर लिखित रूप से परिवार को आश्वस्त किया था। हालांकि, मुआवजे के हिस्से को छोड़कर उनकी कोई अन्य मांग पूरी नहीं हुई।

    दूसरी ओर, वरिष्ठ वकील एस.वी. राजू ने कहा कि राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश के अनुसार, नौकरी, मकान आदि की कोई मांग स्वीकार नहीं की गई है।

    हालांकि, उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के कथित लिखित संचार के आधार पर पीड़ित के परिवार के लिए वकील के दावे को ध्यान में रखते हुए नए निर्देश प्राप्त करने अदालत में वापस आने को कहा।

    अंत में कोर्ट ने कहा,

    "एक बार ऑडियो और वीडियो सामग्री संबंधित वकील, एवं पक्षों द्वारा देख ली जाए गई है उसके बाद उनके लिए अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने का अवसर खुला होगा।"

    मामले को आगे की सुनवाई के लिए 27 जनवरी 2021 को पोस्ट किया गया।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करेंं



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