[हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम] निजी स्कूलों में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा पर नियम 134ए को वापस लेने के फैसले में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट का इनकार

Avanish Pathak

1 Dec 2022 12:10 PM GMT

  • [हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम] निजी स्कूलों में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा पर नियम 134ए को वापस लेने के फैसले में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट का इनकार

    Punjab & Haryana High court

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए, जहां याचिकाकर्ता ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के नियम 134ए को इस आधार पर हटाने पर सवाल उठाया था कि इसे राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष पूर्व अनुमोदन के लिए नहीं रखा गया था, जो कि हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 24 एक आवश्यकता है, इस तरह के विलोपन को प्रकाशित करने वाली राज्य राजपत्र अधिसूचना को बरकरार रखा।

    चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने आगे कहा कि हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 24 (3) के अनुसार, राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष नियमों को रखना एक प्रावधान नहीं है, बल्कि पूर्व में रखने की आवश्यकता है लेकिन नियम बनने के तुरंत बाद, राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष नियम रखा जाता है।

    "प्रावधान की भाषा स्पष्ट है और जब इसका सामना किया जाता है तो याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील निष्पक्ष रूप से स्वीकार करते हैं कि उपरोक्त प्रावधान राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष नियम बनाने के बाद जितनी जल्दी हो सके निर्धारित करता है और प्रावधान करता है।

    अदालत ने आगे उल्लेख किया कि उपरोक्त प्रावधान निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है और नियम को पूर्व निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

    ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि कानून का प्रावधान निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है और नियम को पूर्व निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, यह स्पष्ट है कि 28.03.2022 (पी-4) अधिसूचना 2003 नियमों से नियम 134ए के प्रावधान को हटा देती है, जो इसके प्रकाशन की तारीख से लागू हुआ है और आज की तारीख में नियम 134ए कानून की किताब में मौजूद नहीं है।

    न्यायालय शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए 2003 के नियमों (2013 में संशोधित) के नियम 134ए के तहत कक्षा 2-8 में प्रवेश के लिए अनुसूची जारी करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। नियम 134ए गरीब मेधावी छात्रों के लिए निजी स्कूलों में प्रवेश में 10% की सीमा तक आरक्षण का प्रावधान करता है।

    उपरोक्त कानूनी और तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: जयंत कुमार (नाबालिग) बनाम हरियाणा राज्य व अन्य

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