हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण ने आयोजित की ई-लोक अदालत

LiveLaw News Network

26 Sep 2020 7:42 AM GMT

  • हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण ने आयोजित की ई-लोक अदालत

    पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय-सह-कार्यकारी अध्यक्ष के न्यायाधीश श्री राजीव शर्मा ने 25.09.2020 को हरियाणा राज्य में दैनिक ई-लोक अदालतों का उद्घाटन किया। विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे व वादकारियों की मदद के लिए आज यानी 26.09.2020 से राज्य में दैनिक ई-लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

    वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का उपयोग करके उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए ऐसा एक समाधान प्रदान करने की पहल के रूप में हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दैनिक ई-लोक अदालत आयोजित करने की अवधारणा शुरू की गई है।

    अपने संबोधन के दौरान न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने कहा कि ई-लोक अदालत की सफलता और वादकारियों के नियमित लाभ के लिए आज से दैनिक ई-लोक अदालतें शुरू की जाएंगी, जिनमें हरियाणा राज्य की अदालतों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मंच का उपयोग करके दैनिक आधार पर मामले उठाए जाएंगे।

    हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने पहले ही 18.09.2020 को ई-लोक अदालत का आयोजन किया है जिसमें कुल 8538 मामलों का निपटारा किया गया था। दैनिक ई-लोक अदालत पहले से रखी नींव पर निर्माण के लिए एक और कदम है।

    उन्होंने वादियों के सामने आ रही कठिनाइयों पर प्रकाश डाला और लॉकडाउन अवधि में सीधे या जिला प्रशासन के माध्यम से हर संभव सहायता का विस्तार करके डीएलएसए द्वारा किए गए प्रयासों को सराहा। चाहे वह कैदियों की रिहाई हो, भोजन प्रदान किया जाना हो , मास्क का वितरण हो, सैनिटाइजर्स या प्रवासियों को समय पर मदद दी जाए। उनके लॉर्डशिप ने आवश्यक राहत प्रदान करने और अदालतों में विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता की भी परिकल्पना की और कामना की कि यह पहल एक मील का पत्थर साबित होगी, जिससे जरूरतमंदों को समय पर न्याय मिल सके।

    हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री परमोद गोयल ने कहा कि ई-डेली लोक अदालत में न्यायालयों की प्रतिबंधात्मक कार्यप्रणाली के कारण वादकारियों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी। इस कार्यक्रम में सभी एलडी जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्षों ने भाग लिया।

    मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, ई-दैनिक लोक अदालतों की पीठों के पीठासीन अधिकारी, अन्य न्यायिक अधिकारी, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) के अध्यक्ष, वादी, हरियाणा राज्य में विधिक बिरादरी के अन्य सदस्यों के साथ शामिल थे।

    Next Story