हंसखाली गैंगरेप और मर्डर केस: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पीड़िता के परिजनों के लिए एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग वाली जनहित याचिका में राज्य से जवाब मांगा

Shahadat

6 Jun 2022 10:27 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को हंसखली सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में नाबालिग पीड़िता के परिवार के सदस्यों के लिए एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। उक्त मामले की वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की जा रही है।

    रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और अन्य की प्रतिनिष्ठा के कारण पंचायत सदस्य के बेटे द्वारा कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किए जाने के बाद अनुसूचित जाति समुदाय की एक 14 वर्षीय लड़की की 5 अप्रैल को मौत हो गई थी। 10 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाले उसके माता-पिता के अनुसार, जब वह घर लौटी तो उसका खून बह रहा था और उस रात बाद में उसकी मौत हो गई।

    याचिकाकर्ता अनिंद्य सुंदर दास द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार की ओर से अभी तक मृतक के परिजनों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण और नदिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मुआवजा राशि प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने की प्रार्थना की।

    चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने सोमवार को प्रस्तुत किया कि न्यायालय के पास सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के अनुसार मृतक पीड़ित के परिवार के सदस्यों को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश देने की शक्ति है।

    अदालत ने उठाई गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख से पहले राज्य के हलफनामे का जवाब दाखिल करने का भी आदेश दिया गया था, जो 28 जून को होने वाली है।

    अदालत ने पहले मामले में पीड़ित के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए गवाह संरक्षण योजना, 2018 के तहत निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के समक्ष गवाह संरक्षण आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को पीड़िता के परिवार के सदस्यों को मानसिक/मनोवैज्ञानिक उपचार देने का भी निर्देश दिया ताकि वे इस सदमे से बाहर आ सकें।

    पृष्ठभूमि

    जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर आरोप लगाया गया कि चार अप्रैल को मृतक नाबालिग लड़की को जन्मदिन की पार्टी में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हंसखली में श्यामनगर क्षेत्र के बृजगोपाल गोलैन द्वारा आमंत्रित किया गया था। यह पार्टी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) के प्रभावशाली नेता के बेटे और गज़ना ग्राम पंचायत के सदस्य होने पर आयोजित की गई थी। आगे आरोप लगाया गया कि बृजगोपाल गोलैन ने मृतका के साथ 4-5 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार किया।

    यह मानते हुए कि पीड़ित के परिवार के सदस्यों और इलाके और राज्य के निवासियों में विश्वास पैदा करने के लिए एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, अदालत ने रेखांकित किया,

    "हमारी राय है कि मामले में निष्पक्ष जांच करने और पीड़ित के परिवार के सदस्यों और इलाके और राज्य के निवासियों में विश्वास पैदा करने के लिए सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए। इसलिए, हम राज्य जांच एजेंसी को तत्काल प्रभाव से सीबीआई को जांच सौंपने का निर्देश देते हैं। राज्य जांच एजेंसी आरोपी व्यक्तियों की हिरासत के साथ-साथ जांच से संबंधित सभी कागजात सीबीआई को सौंप देगी।"

    केस टाइटल: अनिंद्य सुंदर दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

    Next Story