हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम | मां की मृत्यु के बाद बेटी, उसकी ओर से किया गया भरण-पोषण का दावा जारी नहीं रख सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट
Avanish Pathak
4 Aug 2023 12:48 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि बेटी अपनी मां की मृत्यु के बाद उसके पति से भरण-पोषण का दावा जारी नहीं रख सकती, क्योंकि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (एचएएमए) के तहत भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ एक व्यक्तिगत अधिकार है।
औरंगाबाद में जस्टिस रवींद्र वी घुगे और जस्टिस वाईजी खोबरागड़े की खंडपीठ ने एक मृत महिला की विवाहित बेटी को अपनी मां को दिए गए गुजारा भत्ता में वृद्धि के दावे को जारी रखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा,
“व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, मुस्लिम कानून, ईसाई कानून के तहत भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार व्यक्तिगत प्रकृति में है। यह उस व्यक्ति का व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, जो व्यक्तिगत कानून के तहत शासित होता है... पति के खिलाफ पत्नी के भरण-पोषण का अधिकार व्यक्तिगत है, न कि रेम में, इसलिए, मुकदमा करने का अधिकार आवेदक के पक्ष में नहीं रहता है, जिसने मृत अपीलकर्ता और प्रतिवादी की बेटी से शादी की है।”
इस मामले में जयश्री नाम की महिला शामिल थी, जिसकी अब मौत हो चुकी है। उसने एचएएमए की धारा 18 के तहत एक आवेदन दायर कर अपने पति, सत्येन्द्र जिंदाम से उसे दिए जाने वाले गुजारा भत्ते को बढ़ाने की मांग की थी। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी विवाहित बेटी ने मामले को जारी रखने की मांग की और अपनी मां के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में रिकॉर्ड पर लाने की मांग करते हुए वर्तमान आवेदन दायर किया।
आवेदक के अनुसार, उसके माता-पिता के वैवाहिक संबंध शुरू में मधुर थे, लेकिन बाद में उनमें तनाव बढ़ गया, जिसके कारण अलग-अलग रहने की व्यवस्था करनी पड़ी। जयश्री ने नांदेड़ के फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर 1.50 लाख रुपये प्रति माह भरण-पोषण की मांग की थी। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने 10,000 रुपये का गुजारा भत्ता दिया।
नतीजतन, उसने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 19 के तहत गुजारा भत्ता बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये करने की मांग करते हुए अपील दायर की।
हालांकि, अपील के लंबित रहने के दौरान, 13 मई, 2023 को जयश्री का निधन हो गया। आवेदक ने तर्क दिया कि कार्रवाई का कारण जीवित है, और उसे जयश्री के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अपील जारी रखने का अधिकार है।
अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या व्यक्तिगत कानून, विशेष रूप से हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम के तहत गुजारा भत्ता बढ़ाने के मामले में मुकदमा करने का अधिकार मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के पास रहता है।
प्रतिवादी-पति के वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम के तहत भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और बच्चों तक ही सीमित है। उन्होंने तर्क दिया कि भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार व्यक्तिगत प्रकृति का है और क़ानून के तहत भरण-पोषण का दावा करने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर समाप्त हो जाता है।
अदालत ने सीपीसी के आदेश 22 नियम 1 और 2 सहित कानूनी प्रावधानों की जांच की, जो एक पक्ष की मृत्यु के बाद मुकदमों के उन्मूलन से संबंधित है। अदालत ने कहा कि मुकदमा करने का अधिकार तब बना रहता है जब यह संपत्ति की प्रकृति में हित के सृजन, हस्तांतरण या हस्तांतरण से संबंधित हो। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह तब लागू नहीं होता जब मुकदमा करने का अधिकार व्यक्तिगत प्रकृति का हो।
अदालत ने कहा कि एचएएमए जैसे व्यक्तिगत कानूनों के तहत भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। ऐसे अधिकार वैयक्तिक रूप में होते हैं या विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकार उन्हें नियंत्रित करने वाले वैयक्तिक कानून पर आधारित होते हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भरण-पोषण का अधिकार रेम (किसी वस्तु के संबंध में अधिकार) में अधिकार नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत अधिकार (किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके संबंध में अधिकार) है।
अदालत ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि अपील समाप्त हो गई है क्योंकि विवाहित बेटी के पास अपनी मृत मां के दावे के संबंध में गुजारा भत्ता बढ़ाने के लिए मुकदमा करने का अधिकार नहीं बचा है।
कोर्ट ने कहा,
“फिर भी, जब अपीलकर्ता (मृतक) ने हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 18 के तहत कार्यवाही दायर की थी, तो वर्तमान आवेदक नाबालिग नहीं थी और वह अपीलकर्ता की आय पर निर्भर नहीं थी। इसलिए, सीपीसी के आदेश 22 नियम 1 और 2 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, मृत अपीलकर्ता के संबंध में गुजारा भत्ता बढ़ाने का दावा करने के लिए विवाहित बेटी के पास मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं है।”
अदालत ने स्पष्ट किया कि आवेदक, कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते, सक्षम अदालत से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपने पिता के खिलाफ दिए गए गुजारा भत्ता की बकाया राशि वसूल कर सकती है।
केस नंबरः फैमिली कोर्ट अपील संख्या 35/2021
केस टाइटलः जयश्री @ पुष्पा बनाम सत्येन्द्र पुत्र शिवराम जिंदाम