गुजरात हाईकोर्ट ने 'राजधानी एक्सप्रेस' के निर्माताओं के खिलाफ दायर मानहानि मामले को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा, 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ित ने दायर की थी याचिका
Avanish Pathak
25 Sept 2023 3:29 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों का 'चेहरा' रहे कुतुबुद्दीन अंसारी की ओर से 2013 की फिल्म 'राजधानी एक्सप्रेस' के निर्माताओं के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया है।
मामला फिल्म में अंसारी की छवि के अनधिकृत उपयोग के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसके बारे में उनका दावा है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है।
जस्टिस संदीप एन भट्ट ने कहा,
“निचली अदालतों द्वारा यह सही पाया गया है कि शिकायतकर्ता ने निचली अदालत के समक्ष कोई सबूत पेश नहीं किया है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से शिकायतकर्ता की तस्वीर का इस्तेमाल किया है। यहां तक कि निचली अदालत ने भी अपने आदेश में दर्ज किया है कि इस बात का कोई सबूत पेश नहीं किया गया है कि आरोपी के ऐसे कृत्य से शिकायतकर्ता को कोई नुकसान हुआ है.''
जस्टिस भट्ट ने कहा,
“निचली अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इस बात का कोई स्पष्ट सबूत पेश नहीं किया गया है कि वादी ने क्षति पहुंचाने वाला कोई कार्य किया है और वादी ने उन गवाहों की जांच नहीं की है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वे उस संबंध में तटस्थ हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता ने कोई स्पष्ट सबूत पेश नहीं किया है कि शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और आरोपी व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर ऐसी क्षति पहुंचाई गई है।”
उपरोक्त फैसला एक याचिका पर आया, जिसमें अहमदाबाद, गुजरात में सिटी सिविल और सेशन कोर्ट द्वारा जारी एक पूर्व आदेश को अमान्य करने की मांग की गई है। विचाराधीन आदेश अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन पर दिया गया। याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से एक प्रस्तावित आरोपी के खिलाफ आपराधिक विविध आवेदन में कानून के अनुसार आगे बढ़ने का अनुरोध किया।
मामले के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता कुतुबुद्दीन अंसारी, 2002 में गुजरात में हुए दंगों का पीड़ित था। उनकी छवि को उथल-पुथल के प्रतीक के रूप में अखबारों में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, जिससे काफी आघात पहुंचा। परिणामस्वरूप, अंसारी को तीन साल की अवधि के लिए कोलकाता स्थानांतरित होना पड़ा। अंततः वह 2005 में गुजरात लौट आए और मामले में दिए गए पते पर रह रहे हैं।
मामले की जड़ 4 जनवरी, 2013 को रिलीज़ हुई "राजधानी एक्सप्रेस" नामक फिल्म के इर्द-गिर्द घूमती है। याचिकाकर्ता यह जानकर व्यथित था कि 2002 में गुजरात दंगों के दौरान एक पत्रकार द्वारा ली गई उसकी छवि का इस्तेमाल उसकी पूर्व स्वीकृति या सहमति के बिना फिल्म में किया गया था। अंसारी ने तर्क दिया कि फिल्म में उनके चित्रण ने उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डाला है।
जवाब में, याचिकाकर्ता ने मुख्य अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज की, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 499, 500, 153 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के दावों की पुष्टि करने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच का आदेश दिया।
इसके बाद, मुख्य अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत याचिकाकर्ता की शिकायत को खारिज कर दिया। इस बर्खास्तगी का आधार यह था कि याचिकाकर्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई तस्वीरें और वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क निर्णायक रूप से यह साबित नहीं करती थी कि फिल्म "राजधानी एक्सप्रेस" में इस्तेमाल की गई छवि याचिकाकर्ता की थी। इसके अलावा, यह प्रदर्शित नहीं किया गया कि इससे याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
इस निर्णय से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने शुरू में 10 मार्च 2014 को गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, बाद में याचिकाकर्ता ने उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ आवेदन वापस ले लिया।
प्रारंभिक आवेदन वापस लेने के बाद, याचिकाकर्ता ने अहमदाबाद में सिटी सिविल और सत्र न्यायालय में एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया। इसका उद्देश्य अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए अंतिम आदेश को चुनौती देना था, जिसमें 10 मार्च 2014 के आदेश को पलटने की मांग की गई थी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156 (3) के तहत जांच का अनुरोध किया गया था।
सिटी सिविल और सेशन कोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन को कई आधारों पर खारिज कर दिया: (i) याचिकाकर्ता, मूल शिकायतकर्ता के रूप में, अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के साथ-साथ प्रतिवादियों की जानबूझकर संलिप्तता को दर्शाने वाला कोई भी ठोस साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा (ii) (ii) याचिकाकर्ता निर्णायक रूप से यह स्थापित करने में असमर्थ रहा कि फिल्म में इस्तेमाल की गई तस्वीर विशेष रूप से उसकी थी, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं।
इस अस्वीकृति के जवाब में, अंसारी ने इन शिकायतों के निवारण की मांग करते हुए एक विशेष आपराधिक आवेदन दायर किया। कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट को रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से कोई संतोषजनक सबूत नहीं मिला, जो एफआईआर में कथित अपराध बनता है।
इसलिए, न्यायालय ने कहा, "चूंकि शिकायत की सामग्री के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को पढ़ने से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के प्रावधानों के तहत शिकायत को खारिज करना आवश्यक है।"
कोर्ट ने कहा,
“इस तरह के आदेश को पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है, जिसमें पुनरीक्षण न्यायालय ने निर्धारण के लिए मुद्दे भी तय किए हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद, उसने पाया है कि ट्रायल कोर्ट ने ठोस कारण दिए हैं और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत और उचित पाया गया है। पुनरीक्षण न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है।”
इसलिए, सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दोनों निचली अदालतों ने उपलब्ध रिकॉर्ड सामग्री का उचित मूल्यांकन किया, समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंचे और प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों को सही ढंग से लागू किया।
इसके अलावा, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पुनरीक्षण न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का उचित प्रयोग किया है। कोर्ट ने उक्त टिप्पणियों के साथ वर्तमान याचिका खारिज कर दी।
एलएल साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (गुजरात) 158
केस टाइटल: कुतुबुद्दीन अंसारी बनाम गुजरात राज्य
केस नंबर: आर/स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 197 ऑफ 2020