अवैध पोल्ट्री स्लॉटर के खिलाफ जनहित याचिका : गुजरात हाईकोर्ट वैध लाइसेंस के बावजूद सूरत के मांस दुकान मालिकों की दुकान बंद करवाने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करेगा
LiveLaw News Network
22 Feb 2023 6:11 PM IST
गुजरात के कई मांस दुकान मालिकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया है कि उनकी दुकानों को स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण- सूरत नगर निगम द्वारा बिना किसी सूचना के और उनके वैध लाइसेंस होने के बावजूद बंद कर दिया गया।
मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी और जस्टिस संदीप एन. भट्ट की खंडपीठ ने 2021 में अवैध बूचड़खानों और दुकानों में पशुओं के अवैध वध पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए दायर जनहित याचिका में उन्हें पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी।
अदालत ने कहा,
" चूंकि इस न्यायालय के समक्ष तर्कों के कैनवास को विस्तार और विस्तृत किए बिना आवेदकों को पक्षकारों के उत्तरदाताओं के रूप में शामिल करने का कोई विरोध नहीं है, इसलिए आवेदकों को पक्षकारों के उत्तरदाताओं के रूप में शामिल किया जा रहा है। तीन दिनों के भीतर औपचारिकता पूरी होने दें।”
जनहित याचिका विभिन्न पर्यावरण कानूनों और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000 के तहत बूचड़खाने के अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन के उचित कार्यान्वयन की मांग करती है। यह अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए कदम उठाने के लिए राज्य को निर्देश देने की भी मांग की गई है।
इस वर्ष जनवरी में सूरत नगर निगम के संबंध में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, डीएसएलएसए ने 769 दुकानों का दौरा किया और 297 दुकानों की पहचान बिना लाइसेंस वाली दुकान के रूप में की गई। इसमें से 63 दुकानें या बूचड़खाने सील किए गए।
2 फरवरी तक 578 मांस की दुकानें/कत्लखाने सील कर दिए गए। " यह आश्चर्यजनक है कि रातों-रात 516 दुकानों को सील या बंद कर दिया गया, इसलिए हम पीएलए और पीएलवी की सहायता से न्यायिक डीएलएसए, अर्थात् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरत के सदस्य सचिव को निरीक्षण करने के लिए निर्देश देना उचित समझते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया था कि 578 दुकानों को बुलाया जाए जिन्हें सील कर दिया गया है और इन दुकानों की स्थिति के बारे में एक सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट दर्ज करें।
यह इस पृष्ठभूमि में है कि 35 से अधिक वर्षों से पोल्ट्री चिकन मांस की दुकानों के लाइसेंस वाले व्यवसायों का दावा करने वाले आवेदकों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि वैध लाइसेंस होने के बावजूद एसएमसी ने उनकी दुकानों को सील कर दिया और सीलिंग प्रक्रिया के दौरान कोई वैध कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया। पूरे पोल्ट्री उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है।
आवेदकों ने आगे कहा कि प्रतिवादी अधिकारियों की कार्रवाई ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के पसंद के भोजन का उपभोग करने के अधिकार का उल्लंघन किया है।
अदालत ने निर्देश दिया कि सभी प्रस्तावित आवेदकों को पक्षकार प्रतिवादी बनाया जाए।
केस टाइटल : हाजी मोहम्मद इकबाल कुरैशी नूर मोहम्मद बेलिम बनाम धर्मेंद्रभाई प्रवीणभाई फोफानी
कोरम: मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी और जस्टिस संदीप एन. भट्ट
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