गुजरात हाईकोर्ट फिजिकल हियरिंग की बहाली के बाद भी लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखेगा

LiveLaw News Network

18 Aug 2021 1:19 PM GMT

  • गुजरात हाईकोर्ट फिजिकल हियरिंग की बहाली के बाद भी लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखेगा

    गुजरात हाईकोर्ट ने 17 अगस्त से न्यायालय में फिजिकल कामकाज फिर से शुरू करने के बाद भी न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग जारी रखने का निर्णय लिया।

    शुरू में प्रायोगिक आधार पर मुख्य न्यायाधीश की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट की 26 अक्टूबर, 2020 से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई।

    कोर्ट ने 17 जुलाई, 2021 को हाईकोर्ट की अन्य बेंचों की लाइव स्ट्रीमिंग औपचारिक रूप से शुरू की और उसी दिन गुजरात हाईकोर्ट (कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2021 लागू हो गया।

    हाईकोर्ट के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ ने अब कंप्यूटर सिस्टम, वेब-कैमरा, डिजिटल ऑडियो इंटरफेस और पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करके कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक इन-हाउस तकनीकी समाधान लागू किया है।

    अब, हाईकोर्ट के सभी न्यायालय पीठ के साथ-साथ अधिवक्ताओं के लिए माइक्रोफोन और स्पीकर से लैस हैं। इससे न्यायालय में उपस्थित सभी लोगों को आसानी से सुनने की सुविधा मिलती है।

    इस संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया,

    "इस सेटअप के साथ काम करने के अनुभव और उपयोगकर्ताओं के इनपुट/सुझावों के आधार पर इस सेटअप में धीरे-धीरे सुधार जारी रहेगा।"

    विज्ञप्ति में कहा गया,

    "इस कार्यान्वयन के साथ गुजरात हाईकोर्ट ने फिर से हितधारकों की अपेक्षाओं को बनाए रखा है। कोर्ट के फिजिकल कामकाज के दौरान भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से ओपन कोर्ट अवधारणा की प्राप्ति को जारी रखा है।"

    हाईकोर्ट के आधिकारिक YouTube चैनल के अब 75000 सब्सक्राइबर्स है और कुल मिलाकर 53 लाख वीवर्स है।

    प्रेस रिलीज डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story