गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी से संबद्ध लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर 28 जून तक रोक लगाई

Shahadat

26 Jun 2023 5:00 AM GMT

  • गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी से संबद्ध लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर 28 जून तक रोक लगाई

    गुजरात हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा हाल ही में इन संस्थानों की मान्यता रद्द करने के जवाब में शहर और गांधीनगर के आठ सरकारी अनुदान प्राप्त लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर रोक लगा दी।

    जस्टिस निखिल कारियल ने तीन अनुदान प्राप्त लॉ कॉलेजों द्वारा दायर याचिकाओं पर आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बीसीआई ने अनिवार्य निरीक्षण किए बिना उन्हें मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेजों की सूची से हटा दिया।

    प्रतिवादियों को 28 जून के लिए नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा,

    "सुनवाई की अगली तारीख तक गुजरात यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया जाता है कि वह गुजरात यूनिवर्सिटी से संबद्ध किसी भी लॉ कॉलेज में किसी भी छात्र को एडमिशन न दे।"

    गुजरात लॉ सोसाइटी (जीएलएस) के तहत तीन अनुदान प्राप्त लॉ कॉलेज: एलए शाह लॉ कॉलेज, आईएम नानावटी लॉ कॉलेज और एमएन नानावटी लॉ कॉलेज ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले में अदालत की सहायता के लिए एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी सुनवाई के दौरान मौजूद थे।

    एमएन नानावटी लॉ कॉलेज ने कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए प्रतिवादी प्राधिकारी को उचित निर्देश देने की मांग की। इसने गुजरात यूनिवर्सिटी को उन स्टूडेंट के एडमिशन की स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश देने की भी मांग की, जिन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसकी मान्यता पर विचार करते हुए केंद्रीकृत एडमिशन प्रक्रिया के माध्यम से सीटें आवंटित की जाएंगी।

    याचिकाकर्ता ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों की आवश्यकता के अनुसार 08.07.2021 को निरीक्षण के लिए आवेदन किया। हालांकि, प्रतिवादी प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही उन्होंने अपनी वेबसाइट पर कॉलेज की मान्यता स्थिति को अपडेट किया।

    कॉलेज ने कहा कि वह नियमित रूप से बीसीआई को स्टूडेंट नामांकन की जानकारी प्रदान करता है और हर एक स्टूडेंट पर 100 रुपये की वार्षिक वेब पोर्टल रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करता है। अनुदान प्राप्त कॉलेज के रूप में याचिकाकर्ता नाममात्र फीस लेता है, जिससे हर एक या दो साल में निरीक्षण अनुमोदन के लिए आवेदन करना वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया आवेदन और निरीक्षण फीस 3,50,000 (निरीक्षण फीस के लिए 3,00,000 रुपये और आवेदन पत्र के लिए 50,000 रुपये) रुपये निर्धारित करता है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह राज्य सरकार या गुजरात यूनिवर्सिटी की अनुमति के बिना स्टूडेंट पर अतिरिक्त फीस नहीं लगा सकता। इसमें कहा गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी अनुदान प्राप्त लॉ कॉलेजों से नियमित अंतराल पर निरीक्षण अनुमोदन के लिए आवेदन करने की उम्मीद नहीं कर सकती।

    कॉलेज ने कहा कि उसने गुजरात यूनिवर्सिटी को विषम स्थिति के बारे में सूचित कर दिया और बीसीआई मान्यता के बिना एडमिशन आवंटित किए जाने पर होने वाले परिणामों पर प्रकाश डाला। हालांकि, अब तक याचिकाकर्ता को गुजरात यूनिवर्सिटी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जबकि यूनिवर्सिटी ने पहले ही स्टूडेंट से तीन वर्षीय एलएलबी प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया।

    केस टाइटल:

    1. एम. नानावटी लॉ कॉलेज बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया आर/स्पेशल सिविल एप्लिकेशन नंबर 10382/2023।

    2. मानेकलाल नानावटी लॉ कॉलेज बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आर/स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 10374/2023

    3. एलए शाह कॉलेज बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आर/स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 10375/2023

    अपीयरेंस: याचिकाकर्ता(ओं) के लिए मृगेन के पुरोहित(1224) नंबर 1 प्रतिवादी(ओं) के लिए नंबर 1,2,3,4

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