गुजरात हाईकोर्ट ने वन अधिकारियों को धमकाने के लिए हवा में फायरिंग करने के आरोपी आप विधायक को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

LiveLaw News Network

4 Dec 2023 3:56 PM GMT

  • गुजरात हाईकोर्ट ने वन अधिकारियों को धमकाने के लिए हवा में फायरिंग करने के आरोपी आप विधायक को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

    गुजरात हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक चैत्र वसावा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वासवा पर हवा में गोलीबारी करके वन अधिकारियों को धमकी देने का आरोप है।

    जमानत याचिका खारिज करते हुए जस्टिस जेसी दोशी की पीठ ने कहा कि विधायक के पास वन विभाग के दो अधिकारियों को अपने घर बुलाने और भूमि अतिक्रमण मुद्दे को सुलझाने के लिए "समानांतर अदालत" चलाने का कोई अधिकार नहीं था। मामले की सुनवाई के दरमियान हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अगर लोगों को वन विभाग के अधिकारियों के कार्यों के बारे में कोई शिकायत थी तो उन्हें समाधान के लिए विधायक के पास जाने के बजाय अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था।

    गौरतलब है कि इस मामले में वसावा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से वह फरार हैं। उनकी पत्नी, निजी सचिव और एफआईआर में नामित एक अन्य व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

    यह घटना 30 अक्टूबर को हुई जब वन विभाग ने निजी व्यक्तियों द्वारा खेती के लिए वन भूमि के उपयोग पर आपत्ति जताई। स्थानीय लोगों द्वारा विधायक से इसकी शिकायत करने के बाद, उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को धमकी दी, जिसके बाद 2 नवंबर को डेडियापाड़ा पुलिस स्टेशन में मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई। वसावा 2022 में चुने गए पांच AAP विधायकों में से एक हैं। उन्हें AAP ने गुजरात विधानसभा में अपने विधायक दल का नेता भी नियुक्त किया।

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