गुजरात हाईकोर्ट ने COVID-19 लॉकडाउन के बीच प्रासंगिक दस्तावेजों को सुरक्षित करने में निर्धारिती की अक्षमता का हवाला देते हुए पुनर्मूल्यांकन आदेश रद्द किया
Shahadat
23 Jan 2023 2:16 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में COVID-19 लॉकडाउन के बीच गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत निर्धारित संबंधित दस्तावेजों, विशेष रूप से फॉर्म-एफ को प्रस्तुत करने में विफल रहने के बाद निर्धारिती के खिलाफ जारी किए गए पुनर्मूल्यांकन आदेश और मूल्यांकन का अंतिम नोटिस रद्द कर दिया।
जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस संदीप एन भट्ट की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका इस आधार पर स्वीकार कर ली कि याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उचित अवसर नहीं देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है।
खंडपीठ ने यह कहा,
"इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद कि याचिकाकर्ता के लिए प्रासंगिक समय पर प्रचलित स्थिति में फॉर्म-'एफ' प्राप्त करना असंभव है, वह (निर्धारण अधिकारी) आदेश का पुनर्मूल्यांकन करना जारी रखता है। इसलिए न केवल अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका प्रकृति न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में होने वाली कार्रवाई के लिए भारत का संविधान रखरखाव योग्य है, साथ ही सभी परिणामी राहतों के साथ पुनर्मूल्यांकन का आदेश रद्द करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए।"
याचिकाकर्ता ने दिनांक 25.03.2020 के पुनर्मूल्यांकन आदेश और मूल्यांकन के अंतिम नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी कि COVID-19 वायरस के कारण लॉकडाउन की स्वीकृति के बावजूद उसे अंतिम सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।
हाईकोर्ट के सामने दो मुद्दे थे:
1. क्या याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सुनवाई योग्य है, जब पुनर्मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील प्रदान की जाती है?
2. क्या प्रासंगिक समय पर मौजूद परिस्थितियों ने वास्तव में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया?
अदालत ने कहा,
“वास्तव में किसी को भी पूरे मामले की गंभीरता के बारे में पता नहीं था। और फिर भी तथ्य यह है कि संबंधित अधिकारी ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता द्वारा राजस्थान प्राधिकरण को फॉर्म-'एफ' जारी करने के लिए अनुरोध किया गया, उसने क्या याचिकाकर्ता को समायोजित नहीं करने का विकल्प चुना? साथ ही उन्हें प्रपत्र-एफ प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है।"
पीठ ने पाया कि स्थगन के अनुरोध को स्वीकार नहीं करने पर अधिकारी की ओर से कानून की स्थापित स्थिति के लिए जानबूझ कर अवज्ञा करने के इरादे का अभाव है। हो सकता है कि उस समय के अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट के सीमा विस्तार के आदेश के बारे में पता न हो। हालांकि, तथ्य यह है कि कानून के तहत आवश्यक उचित अवसर गायब है।
पीठ ने इस प्रकार कहा,
अदालत ने यह भी कहा कि इस स्तर पर अपील के रूप में वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।
अदालत ने न केवल याचिका की अनुमति दी बल्कि याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारी के समक्ष एक सप्ताह की अवधि के भीतर फॉर्म-'एफ' या कोई अन्य दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति देने वाले पुनर्मूल्यांकन आदेश भी रद्द कर दिया।
केस टाइटल: कविता कृष्णा कुमार बनाम भारत संघ
कोरम: जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस संदीप एन. भट्ट
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