गुजरात हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं करने पर 101 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर रद्द किया

Shahadat

30 Dec 2022 4:27 PM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं करने पर 101 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर रद्द किया

    गुजरात हाईकोर्ट ने नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर 101 करोड़ रुपये का आयकर का असेसमेंट ऑर्डर रद्द कर दिया।

    जस्टिस एन.वी. अंजारिया और जस्टिस भार्गव डी. करिया की खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादी/विभाग आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144बी के प्रावधानों के तहत मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा। विभाग को कार्यवाही में आगे बढ़ने से पहले कारण बताओ नोटिस और ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जारी करने के लिए कहा जिससे याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जा सके।

    याचिकाकर्ता/निर्धारिती क्रूड और रॉ कॉटन वॉश ऑयल से विभिन्न प्रकार के खाद्य तेल को रिफाइन करने और व्यापार करने के व्यवसाय में है। याचिकाकर्ता के मामले को ई-असेसमेंट स्कीम, 2019 के तहत जांच और मूल्यांकन के तहत लिया गया और अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस जारी किया गया। विस्तृत प्रश्नावली के साथ अधिनियम की धारा 142(1) के तहत नोटिस भी जारी किए गए। नोटिसों के जवाब में याचिकाकर्ता और निर्धारिती ने समय-समय पर अपने उत्तर प्रस्तुत किए।

    विभाग ने नई सामग्री के आधार पर याचिकाकर्ता से सुनने का अवसर प्रदान किए बिना अंतिम मूल्यांकन आदेश पारित किया, जिसका मसौदा मूल्यांकन आदेश या पहले के किसी भी नोटिस में कभी उल्लेख नहीं किया गया।

    निर्धारिती ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा मूल्यांकनकर्ता द्वारा आवश्यक सभी विवरण प्रदान करने के बावजूद, मूल्यांकनकर्ता ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना मूल्यांकन आदेश जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ।

    निर्धारिती ने आग्रह किया कि अंतिम मूल्यांकन आदेश की प्राप्ति से पहले किसी भी समय आकलन करने के लिए ड्राफ्ट मूल्यांकन आदेश के बाद की गई किसी भी जांच से न तो कोई सामग्री और न ही कोई जानकारी उपलब्ध कराई गई, जो अधिनियम की धारा 144बी के प्रावधानों का पूर्ण उल्लंघन है। मसौदा मूल्यांकन आदेश और अंतिम मूल्यांकन आदेश अलग-अलग हैं। परिवर्धन करने के लिए प्रमुख जोर मसौदा मूल्यांकन आदेश के बाद की गई जांच है, जो निर्धारिती को कभी भी उपलब्ध नहीं कराया गया, भले ही अधिनियम की धारा 144बी के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती को अवसर दिया जाना आवश्यक है।

    अदालत ने कहा कि अधिनियम की धारा 144बी(7) के प्रावधानों के अनुसार, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर में प्रस्तावित अनुसार निर्धारिती के प्रतिकूल परिवर्तन के मामले में निर्धारिती व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करने का हकदार है, जो इस तरह के अनुरोध पर हो सकता है। प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया यदि निर्धारिती का मामला अधिनियम, 1961 की धारा 144बी(7) के खंड (xii) के उपखंड (एच) के तहत शक्तियों के प्रयोग में प्रदान की गई परिस्थितियों से आच्छादित है।

    अदालत ने प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 143(3) के सपठित धारा 144बी के तहत किया गया मूल्यांकन आदेश रद्द कर दिया और अधिनियम की धारा 156 के तहत नोटिस जारी किया।

    केस टाइटल: मैप रिफॉयल्स इंडिया लिमिटेड बनाम नेशनल फेसलेस ई-एसेसमेंट सेंटर

    साइटेशन: आर/विशेष नागरिक आवेदन नंबर 16261/2021

    दिनांक: 16/12/2022

    याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट हार्दिक वोरा

    प्रतिवादी के वकील: सीनियर एडवोकेट एमआर भट्ट

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