गुजरात हाईकोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र की जांच लंबित होने के बावजूद अनुसूचित जनजाति कोटा का दावा करने वाले व्यक्ति की अनंतिम नियुक्ति की अनुमति दी

Avanish Pathak

24 May 2022 3:01 PM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति समुदाय से होने का दावा करने वाले व्यक्ति को बिक्री कर निरीक्षक वर्ग III के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करने की अनुमति दी है, जबकि उसके जाति प्रमाण पत्र की जांच लंबित है।

    जस्टिस बीरेन वैष्णव ने निर्देश दिया कि इस तरह की नियुक्ति जांच समिति के परिणाम के अधीन होगी। यदि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र फर्जी साबित होता है, तो याचिकाकर्ता अनंतिम सेवा में रहने के लाभ का हकदार नहीं होगा। इसके विपरीत, यदि याचिकाकर्ता का प्रमाण पत्र वास्तविक पाया जाता है तो याचिकाकर्ता के लिए सेवा की निरंतरता और अन्य लाभों के साथ अपनी वास्तविक नियुक्ति का दावा करने का अधिकार होगा।

    याचिकाकर्ता, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, ने बिक्री कर निरीक्षक वर्ग III के पद के लिए नियुक्ति आदेश के लिए राज्य के अधिकारियों को निर्देश देने की प्रार्थना की थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनकी नियुक्ति को इस आधार पर मौखिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया था कि वह जिस जाति (रबारी समुदाय) से संबंधित थे, वह राज्य सरकार की जांच के अधीन थी।

    गुजरात हाईकोर्ट के एक विशेष अनुमति आवेदन में दिए आदेश पर भरोसा रखा, जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रक्रिया को मंजूरी दे दी थी और 2021 में पुलिस इंस्पेक्टर (अनआर्म्ड ) वर्ग- II के पद पर नियुक्त होने के योग्य पाया गया था। यह कहा गया था कि एक वर्ष से अधिक समय से परीक्षा की जांच लंबित थी और याचिकाकर्ता को पुलिस निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया था लेकिन जांच प्रक्रिया के लिए उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को इसके लिए अस्थाई नियुक्ति दी थी।

    इसके विपरीत, एजीपी ने विरोध किया कि कुछ विरोधों और आंदोलनों के कारण, गुजरात के आलेच, गिर और बरदा के जंगली इलाकों में रहने वाले रबारी और अन्य समुदायों को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे। इसलिए, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक याचिकाकर्ता को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

    पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत गुजरात हाईकोर्ट के समन्वय पीठ के आदेश को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता को प्रासंगिक पद पर अस्थायी नियुक्ति देने का निर्देश दिया। आगे निर्देश दिया गया कि चार माह के भीतर स्क्रूटनी कमेटी का आदेश जारी किया जाए।

    केस शीर्षक: जयदेव मुलुभाई जाजू बनाम गुजरात राज्य

    केस नंबर: C/SCA/7400/2022

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