यदि दावेदार धोखाधड़ी करता है तो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अपने ही आदेश वापस ले सकता है: गुजरात हाईकोर्ट

Shahadat

27 July 2022 7:18 PM IST

  • यदि दावेदार धोखाधड़ी करता है तो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अपने ही आदेश वापस ले सकता है: गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ( Motor Accident Claims Tribunal) के समक्ष मामले में दावेदार पक्षकार ट्रिब्यूनल के साथ धोखाधड़ी करता है तो ट्रिब्यूनल को अपना आदेश वापस लेने का अधिकार है, जिसके द्वारा उसने राहत दी थी।

    जस्टिस गीता गोपी ने कहा,

    "पुनर्विचार आवेदन सीपीसी के आदेश 47(1) के तहत आने से बच जाएगा, क्योंकि यह रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि है। अन्यथा, जैसा कि ड्राइवर और मालिक द्वारा धोखाधड़ी की गई तो ट्रिब्यूनल के पास अपने आदेश को वापस लेने की शक्ति है।"

    बीमा कंपनी द्वारा वर्तमान आवेदन दायर किया गया था, जिसमें ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस याचिका में दावेदार के पक्ष में इस आधार पर अवार्ड वापस लेने की मांग की गई थी कि दावेदार का दुर्घटना की तारीख पर बीमा नहीं किया गया था और उसने जाली बीमा दस्तावेज बनाए थे।

    हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने पुनर्विचार आवेदन को खारिज कर दिया, क्योंकि बीमा कंपनी ने दावा याचिका में अपना लिखित बयान भी दाखिल नहीं किया। इसके अलावा, विवादित दस्तावेज को मामले में साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया गया, इसलिए पुनर्विचार आवेदन खारिज कर दिया गया।

    कोर्ट ने दावा न्यायाधिकरण को साक्ष्य के स्तर से दावा याचिका पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।

    अनीता बनाम रामबिलास मामले पर भरोसा करते हुए कहा गया:

    "यदि यह साबित हो जाता है कि पक्षकार में से एक ने अदालत में धोखाधड़ी की है तो केवल सीपीसी की धारा 151 के तहत पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की जा सकती है।"

    यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राजेंद्र सिंह पर भी भरोसा किया गया, जहां यह आयोजित किया गया कि नए खोजे गए तथ्यों के आधार पर उच्च स्तर की धोखाधड़ी की राशि के आधार पर आदेश को वापस लेने के उपाय को बंद नहीं किया जा सकता।

    कोर्ट ने कहा,

    "किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल को अपने स्वयं के आदेश को वापस लेने के लिए शक्तिहीन नहीं माना जा सकता। अगर ट्रिब्यूनल आश्वस्त हो जाता है कि आदेश धोखाधड़ी या इस तरह के आयाम की गलत व्याख्या के माध्यम से प्राप्त किया गया है, जो दावे के आधार को प्रभावित करेगा।"

    जस्टिस गोपी ने इस प्रकार, 'आवेदन पर पुनर्विाचर के लिए दायर आवेदन' के लिए सीपीसी के आदेश 47 नियम 1 को ध्यान में रखते हुए कहा कि वर्तमान पुनर्विचार आवेदन चार साल की देरी के बावजूद जीवित रहेगा। यह कहा गया कि ट्रिब्यूनल द्वारा विलंब माफी आवेदन को माफ कर दिया गया और वर्तमान चरण में देरी का सवाल नहीं उठेगा।

    बेंच ने कहा कि दुर्घटना की तारीख को जीप का बीमा कंपनी के पास बीमा नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता अवार्ड लेने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तदनुसार, मामले को वापस ट्रिब्यूनल में भेज दिया गया। साथ ही यह निर्देश दिया गया कि मुआवजे को सावधि जमा में रखा जाए।

    केस नंबर: सी/एससीए/16750/2019

    केस टाइटल: द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम ठाकोर कानाजी विराजी

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