संविदात्मक अनुबंध के लिए सहमति देने वाला कामगार औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ का लाभ नहीं उठा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

Shahadat

16 Aug 2022 7:57 AM GMT

  • Gujarat High Court

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि रोजगार के सहमति पत्र में नियुक्ति अनुबंध के आधार पर विशिष्ट शर्त दी जाती है तो ऐसे में कर्मचारी प्रतिवादी प्रतिष्ठान द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम धारा 25 (एफ) के उल्लंघन के तहते किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकता।

    वर्तमान याचिका वरिष्ठ अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए श्रम न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की गई है। इसमें कहा गया कि श्रम न्यायालय को यह मानना ​​चाहिए कि संविदा नियुक्ति केवल 'छलावरण' है और वह छंटनी मुआवजे की हकदार है।

    प्रतिवादी ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता अनुबंध पर निश्चित वेतन पर गुजरात स्टेनो के रूप में कार्यरत है। इस प्रकार, आईडी अधिनियम की धारा 2 (ओओ) (बीबी) को आकर्षित किया गया है, जो कहती है कि कर्मचारी के रोजगार की निश्चित अवधि की समाप्ति पर नियोक्ता द्वारा सेवा से इनकार नहीं किया जा सकता।

    इन तर्कों पर विचार करते हुए बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं के अलग-अलग बयानों के कारण सहमति पत्र का मुद्दा स्पष्ट रूप से विवादित है। इसके अलावा, श्रम न्यायालय ने इस तथ्य को उचित मान्यता दी कि याचिकाकर्ता निश्चित वेतन पर है लेकिन ऐसी नियुक्ति केवल एक वर्ष के लिए है। इस पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो विवादित नहीं है।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    "वर्तमान मामले के तथ्यों में यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं Exh.21 पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो केवल एक वर्ष की अवधि के लिए संविदात्मक नियुक्ति के लिए स्वीकार्य है। जब पक्षकारों के बीच संविदा नियुक्ति के लिए विशिष्ट समझौता होता है तो इसमें विशिष्ट शर्त प्रदान की जाती है कि याचिकाकर्ता को सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता किसी भी लाभ के लिए दावा नहीं कर सकती कि सार्वजनिक प्राधिकरण के प्रतिवादी प्रतिष्ठान ने आईडी अधिनियम की धारा 25 (एफ) या अन्य प्रावधान किसी का उल्लंघन किया है।"

    श्रम न्यायालय ने उमा देवी मामले का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति नहीं है। अस्थायी कर्मचारियों को प्रतिष्ठान के स्थायी कर्मचारियों की तरह लाभ नहीं मिल सकता।

    बेंच ने कहा कि लेबर कोर्ट ने के.वी. अनिल मित्रा बनाम. श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय 2022 (172) एफ.एल.आर. 250 निम्नानुसार:

    "इसलिए, सटीक प्रश्न यह तय किया जाना है कि क्या अधिनियम की धारा 2 (ऊ) में "छंटनी" की परिभाषा के उचित निर्माण पर है। इसका अर्थ है कि नियोक्ता द्वारा किसी भी कारण से किसी कामगार की सेवा को किसी के लिए अधिशेष श्रम के रूप में समाप्त करना, कर्मचारी की सेवा के नियोक्ता द्वारा समाप्ति, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में दी गई सजा के रूप में आदि को स्पष्ट रूप से परिभाषा से बाहर रखा गया है। दूसरे शब्दों में तय किया जाने वाला प्रश्न क्या परिभाषा में "छंटनी" शब्द को इसके संकीर्ण, प्राकृतिक और प्रासंगिक अर्थ में या इसके व्यापक शाब्दिक अर्थ में समझा जाना है।"

    इस बात पर जोर देते हुए कि याचिकाकर्ता ने एक वर्ष के लिए नियुक्ति के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और श्रम न्यायालय ने तर्कसंगत आदेश दिया है, हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया।

    केस नंबर: सी/एससीए/12240/2008

    केस टाइटल: X बनाम INDEXT/C औद्योगिक विस्तार कॉटेज और 1 अन्य

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story