गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार की एफआईआर दर्ज न करने पर पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्रवाई से इनकार किया

Shahadat

17 Sept 2022 10:52 AM IST

  • Gujarat High Court

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए ललिता कुमार बनाम यूपी राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने में कथित रूप से विफल रहने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ अवमानना ​​​​याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

    चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री की पीठ ने कहा:

    "न केवल प्रतिवादी के खिलाफ बल्कि प्रभारी पुलिस अधिकारी और एक दूसरे के सह-आरोपी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई। इस तरह, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक की शिकायत को कदम उठाकर ध्यान दिया जाता है कि शिकायत दर्ज करना और इस तरह आवेदक उपचारहीन नहीं रहा है।"

    इसमें कहा गया,

    "वह या तो आपराधिक मुकदमा दायर कर सकती है या कानून के तहत अनुमेय उचित उपाय कर सकती है। एक उपाय पहले से ही आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत के रूप में दर्ज किया गया है, जैसे कि हम आवेदक के पक्ष में हमारे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए इसे उचित नहीं समझते हैं।"

    यहां आवेदक ने अदालत की अवमानना ​​अधिनियम की धारा 12 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति (प्रतिवादी) ने उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन उसकी शिकायत के बावजूद, पुलिस ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए, आवेदक वर्तमान प्रतिवादी सहित गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई चाहती है।

    एजीपी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक ने किसी परोक्ष उद्देश्य से कहानी गढ़ी है। मुख्य शिकायत एफआईआर दर्ज करने में विफलता से संबंधित है। फिर भी विशेष पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया। वह मौजूदा कार्यवाही में किसी पक्ष में शामिल नहीं हुए। इसके अतिरिक्त, अपराध संबंधित पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप, पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा कोई प्रारंभिक जांच नहीं की गई। अंत में आवेदक द्वारा पहले भी इसी तरह की शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन यह पहली शिकायत है जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस इंस्पेक्टर एफआईआर दर्ज करने में विफल रहे हैं।

    इन तर्कों को संबोधित करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि आवेदक ने प्रतिवादी को पैसे वसूलने के लिए 'फंसा' लिया है और उसी के लिए आवेदक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

    इसके अतिरिक्त, पीठ को यह प्रतीत हुआ कि वर्तमान आरोपों के संबंध में जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और पुलिस अधिकारी को कुछ हद तक प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाया गया। इसलिए आवेदक उपचारी नहीं है।

    ललिता कुमारी के फैसले का पालन न करने के संबंध में हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस अधिकारियों ने वास्तव में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में देरी की। फिर भी अब शिकायत दर्ज की गई है और शिकायत का ध्यान रखा गया है।

    बेंच ने यह भी कहा:

    "इस मोड़ पर रिकॉर्ड से यह भी प्रतीत होता है कि आवेदक और उसके पिता के संस्करण के अनुसार, आवेदक को लगभग पांच बार गेस्टहाउस ले जाया गया और कथित कृत्य किया गया, लेकिन काफी लंबी अवधि के लिए ए पिता के साथ-साथ आवेदक की ओर से स्पष्ट चुप्पी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जांच की जाने वाली बात है ... कोई भी सामान्य व्यक्ति यदि इतना पीड़ित है तो बहुत लंबी अवधि तक प्रतीक्षा नहीं करेगा।"

    यह देखते हुए कि आवेदक की कहानी गंभीर रूप से संदेह में है और इस तथ्य के समर्थन में वर्तमान आवेदन दाखिल करने में काफी देरी हुई है कि आवेदक उपचारहीन नहीं है, हाईकोर्ट ने अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि आवेदक उपचार प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मंचों से संपर्क कर सकता है।

    केस नंबर: सी/एमसीए/567/2022

    केस टाइटल: अंजलिबेन प्रकाशभाई त्रिवेदी बनाम जयदीपसिंह के राठौड़

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