गुजरात हाईकोर्ट ने सरकारी बिजली कंपनी में इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए 'अपात्र' कलर ब्लाइंड उम्मीदवार को राहत देने से इनकार किया
Shahadat
10 Oct 2022 2:22 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे उम्मीदवार को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसे इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट (सरकारी बिजली कंपनी में) पोस्ट के लिए अपात्र माना गया था। उम्मीदवार को इस आधार पर अपात्र माना गया था कि वह वर्णान्धता से पीड़ित है।
जस्टिस एन.वी.अंजारिया और जस्टिस मौना एम. भट्ट की खंडपीठ ने उम्मीदवार द्वारा दायर अपील खारिज कर दी, जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें आधिकारिक अधिकारियों के फैसले को उनके वर्णांधता के आधार पर नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करने के फैसले को बरकरार रखा गया था।
डिवीजन बेंच ने देखा कि इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट को विद्युत तारों को संभालने और उन पर काम करने की आवश्यकता होती है, जो विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति में तारों के रंग को स्पष्ट रूप से अलग करने की क्षमता होनी चाहिए।
कोर्ट ने आगे जोड़ा,
"कलर ब्लाइंड व्यक्ति को विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न रंगों के तारों के साथ काम करना है, इसका मतलब तारों के लाल नीले या हरे रंग को नोटिस करना और पहचानना गंभीर जोखिम को निमंत्रण देना होगा। जैसा भी मामला हो, किसी भी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है, जो इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकता है।"
इसके साथ ही कोर्ट ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा।
अपीलकर्ता तुषार करसनभाई विनजुभाई ने पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के साथ इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, चतुर्थ श्रेणी के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया। उसे सफल घोषित किया गया। याचिकाकर्ता को दिसंबर, 2020 में नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके बाद वह पोरबंदर में सेवाओं में शामिल हो गया।
उसे जनवरी, 2021 में मेडिकल बोर्ड, पोरबंदर सिविल अस्पताल के समक्ष मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया, जिसमें बोर्ड ने प्रमाण पत्र दिया कि याचिकाकर्ता इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट के पद के लिए अयोग्य है।
इसके बाद, सिविल अस्पताल, अहमदाबाद में बोर्ड ऑफ रेफरी द्वारा उनकी और जांच की गई, जिसने कमी की पुष्टि की गई। मार्च, 2021 में प्रमाण पत्र भी दिया कि याचिकाकर्ता विचाराधीन पद के लिए कलर ब्लाइंडनेस के आधार पर अयोग्य है।
इसने याचिकाकर्ता को एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया और तर्क दिया कि भर्ती नियम केवल उम्मीदवार द्वारा की जाने वाली मेडिकल जांच के लिए प्रदान करते हैं और वे यह प्रदान नहीं करते हैं कि रंग दृष्टि अंधापन के कारण उम्मीदवार अयोग्य हो सकता है।
दूसरी ओर, प्रतिवादी विद्युत कंपनी [पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड] का पक्ष यह है कि इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट का पद नियमित पद है और सफल ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ता को इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के उद्देश्य से विभागीय और फिजिकल जांच से गुजरना पड़ता है।
कार्य की आवश्यकताओं के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एकल न्यायाधीश ने पहले उसकी याचिका खारिज कर दी और अब खंडपीठ ने उसी आदेश को बरकरार रखा।
उपस्थिति: अपीलकर्ता (ओं) नंबर 1 की ओर से एडवोकेट शुभा बी त्रिपाठी, प्रतिवादी (ओं) नंबर 3 के लिए एडवोकेट धवन जायसवाल, एजीपी, प्रतिवादी (ओं) नंबर 1 के लिए एडवोकेट दीपक आर दवे
केस टाइटल- तुषार करसनभाई विंजुभाई बनाम पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड। [पत्र पेटेंट अपील नंबर 331/2022]
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