गुजरात हाईकोर्ट ने दो साल की बच्ची की कस्टडी मां को देने से इनकार किया, मां का स्वैच्छिक परित्याग और व्यस्तता, पिता से बच्चे का लगाव माना आधार

Shahadat

22 Aug 2022 11:22 AM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट ने दो साल की बच्ची की कस्टडी मां को देने से इनकार किया, मां का स्वैच्छिक परित्याग और व्यस्तता, पिता से बच्चे का लगाव माना आधार

    गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में नाबालिग बेटे की मां को इस आधार पर बच्चे की कस्टडी देने से इनकार कर दिया कि उसका दिनचर्या बच्चे कि पिता से ज्यादा व्यस्त रहती है। अपनी व्यस्त दिनचर्या में मां बच्चे की सही से देखभाल नहीं कर पाएगी, इसलिए बच्ची की कस्टडी पिता को दे दी गई।

    जस्टिस उमेश त्रिवेदी ने बच्चे के सर्वोपरि हित के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि अपीलकर्ता-मां सौतेली मां है और यह संदिग्ध है कि वह नाबालिग बेटे की देखभाल करेगी।

    इस प्रकार, फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ मां की अपील को खारिज करते हुए बेंच ने कहा,

    "न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता की दिनचर्या ऐसी है कि वह अहमदाबाद में सेवारत प्रतिवादी-पति के निर्धारित कार्य की तुलना में बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ है। पिता किसी भी समय बच्चे के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, न्यायाधीश के पास एक और कारण है कि अपीलकर्ता-पत्नी की सौतेली मां है और सभी संभावना में वह बच्चे की बहुत अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सकती है। इसलिए, बच्चे के सर्वोपरि हित को देखते हुए न्यायाधीश ने अपीलकर्ता-मां को कस्टडी से इनकार कर दिया ... मुझे इस अपील पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता है।"

    यह निष्कर्ष फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले अभिभावक और वार्ड अधिनियम की धारा 47 के तहत अपील की पृष्ठभूमि में आया, जिसमें अपीलकर्ता को उसके दो वर्षीय नाबालिग बेटे की कस्टडी देने से इनकार कर दिया था।

    हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 6 का हवाला देते हुए उसने प्रस्तुत किया कि बच्चे की उम्र दो साल है, इसलिए क़ानून के अनुसार पत्नी को आमतौर पर बच्चे की कस्टडी में दी जाती है। उसने कहा कि वह 'कामकाजी महिला' है और बच्चे की अच्छी देखभाल कर सकती है।

    हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने अपने बेटे को ससुराल में छोड़ने की बात स्वीकार की और तब से वह वापस नहीं आई। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास बच्चे की कस्टडी नहीं थी या उससे बच्चा 'छीन' लिया।

    इसने अपीलकर्ता की इस तर्क को स्वीकार किया कि वह अपने अस्वस्थ पिता से 'खासतौर' के रूप में मिलने जा रही थी और तथ्य यह रहा कि वह वैवाहिक घर में नहीं लौटी, जिससे पता चलता है कि उसे कस्टडी की परवाह नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    "दो वर्ष की आयु के बच्चे को अब तक पति द्वारा पाला जाता रहा है, उसे पिता से अधिक लगाव हो गया है। ऐसा लगता है कि मां ने न तो कस्टडी की परवाह की और न ही बच्चे से किसी तरह का उसे अटैचमेंट है।"

    इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि वह सुबह 8 बजे सर्विस के लिए अहमदाबाद से वीरमगाम जाती है और रात 8 बजे वापस आती है, जबकि पिता अहमदाबाद में सेवा कर रहे है और जरूरत पड़ने पर किसी भी समय बच्चे के लिए उपलब्ध रहेंगे।

    इस प्रकार, कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के निर्णय की पुष्टि की और बच्चे की कस्टडी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

    केस नंबर: सी/एफए/1932/2019

    केस टाइटल: चंद्रिकाबेन हरगोविन्ददास परमार डब्ल्यू/ओ जयप्रकाश नरेशकुमार जोशी बनाम जयप्रकाश नरेशभाई जोशी

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