गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार आरोपी को पीड़िता के धारा 161 सीआरपीसी के अलग-अलग मामले के बयान को उसके आरोपों का खंडन करने में इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दी

Avanish Pathak

4 Feb 2023 9:01 PM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार आरोपी को पीड़िता के धारा 161 सीआरपीसी के अलग-अलग मामले के बयान को उसके आरोपों का खंडन करने में इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दी

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें बलात्कार के एक मामले में आरोपी को पुलिस निरीक्षक से जिरह करने का मौका नहीं दिया गया था। अधिकारी ने दूसरे मामले में पीड़िता का बयान दर्ज किया था।

    आवेदक-आरोपी ने गवाह पर प्रक्रिया जारी करने के लिए सीआरपीसी की धारा 233 के तहत एक आवेदन दिया, जिसने आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराधों के लिए नारनपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के संबंध में पीड़ित का बयान दर्ज किया था।

    गवाह की जांच का कारण यह था कि आरोपी के अनुसार उसने धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने बयान में सहमति से शारीरिक संबंध की कुछ स्वीकारोक्ति की थी।

    आवेदक-आरोपी के वकील की ओर से यह तर्क दिया गया कि सच्चाई का पता लगाने और पीड़िता के साक्ष्य का खंडन करने और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए गवाह की उपस्थिति आवश्यक है।

    ट्रायल कोर्ट ने कहा था,

    सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान का इस्तेमाल सीआरपीसी की धारा 162(1) के प्रावधान में निर्धारित तरीके से गवाह के विरोध को छोड़कर किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा और वह भी आईपीसी की धारा 307 के ट्रायल में।"

    हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि आरोपी पर एक गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया है और प्रासंगिक समय में, पीड़िता की उम्र लगभग 29 वर्ष थी। बलात्कार का मामला दर्ज होने से पहले, पीड़िता के भाई ने आईपीसी की धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की थी और वहां जांच अधिकारी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया था, जिसमें उसने "यौन संबंध के कथित कार्य की सहमति के तत्वों" का उल्लेख किया गया था।

    रिट याचिका की अनुमति देते हुए ज‌स्टिस इलेश जे वोरा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट सीआरपीसी की धारा 233 के सही उद्देश्य और लक्ष्य की सराहना करने में विफल रही।

    पीठ ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान के साक्ष्य मूल्य पर विचार किया और कहा कि रिकॉर्ड किया गया बयान प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह अलग अपराध के लिए दर्ज किया गया है।

    पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान ठोस सबूत नहीं है और इसका उपयोग केवल धारा 162 (1) के प्रावधान में निर्धारित तरीके से निर्माता के विरोधाभास के सीमित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

    अदालत ने विवादित आदेश को रद्द करते हुए निचली अदालत को उक्त गवाह पर प्रक्रिया जारी करने और ट्रायल के लिए एक प्रभावी तारीख तय करने का निर्देश दिया।

    आदेश में कहा गया है, "आवेदक-आरोपी को मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करने और अदालत द्वारा तय की गई तारीख पर सबूत पूरा करने का निर्देश दिया गया है।"

    केस टाइटल: आनंदभाई भारतभाई वाघेला बनाम गुजरात राज्य

    जजमेंट पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story