गुजरात हाईकोर्ट ने ऑड-ईवन आधार पर 20 अक्टूबर से चैंबर्स को फिर से खोलने के लिए कहा
LiveLaw News Network
17 Oct 2020 1:26 PM IST
गुजरात उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर 2020 से उच्च न्यायालय के परिसर के भीतर स्थित अधिवक्ता चैंबर्स खोलने का निर्णय लिया है। चैंबर्स निर्धारित कार्य दिवस के फार्मूले के साथ कोर्ट वर्किंग डे (शनिवार और रविवार को छोड़कर) सुबह 10.30 से दोपहर 2.30 बजे तक खोले जाएंगे।
सप्ताह 1
विषम संख्या वाले चैम्बर्स सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगे।
यहां तक कि गिने हुए चैम्बर्स मंगलवार, गुरुवार को खुलेंगे।
सप्ताह 2
यहां तक कि गिने हुए चैम्बर्स सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को भी खुलेंगे।
मंगलवार, गुरुवार को विषम संख्या वाले चैम्बर्स खुलेंगे।
इसके अलावा, चैंबर्स संचालन के लिए निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तय किए गए हैं:
जिन अधिवक्ताओं को चैंबर्स आवंटित किए गए हैं, उन्हें पुराने और नए दोनों चैंबर्स तक पहुंचने की अनुमति होगी।
केवल एक जूनियर को चैंबर तक पहुंचने की अनुमति होगी।
किसी भी क्लाइंट या लिटिगेंट और क्लर्क या किसी अन्य स्टाफ को चेम्बर्स और कोर्ट कैंपस में जाने की अनुमति नहीं होगी।
ओल्ड और न्यू एडवोकेट चैंबर बिल्डिंग में सिंगल-एंट्री पॉइंट होगा।
थर्मल स्क्रीनिंग और आवश्यक विवरण प्रदान करने के बाद ही कोर्ट परिसर में प्रवेश। रजिस्ट्री के कर्मचारियों को नाम, मोबाइल नंबर, चैम्बर नंबर।
कोर्ट कैंपस के अंदर फ्लू, बुखार, खांसी आदि के लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
चाय/ कॉफी सहित किसी भी बाहरी भोजन की अनुमति नहीं होगी।
लाइब्रेरी, बार एसोसिएशन हॉल, अधिवक्ता चाय के कमरे और आम कमरे अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
लॉबी/ एक कक्ष में इकट्ठा होने से बचा जाना चाहिए।
यदि दो से अधिक पॉजिटिव COVID-19 मामलों का पता लगाया जाता है, तो चैम्बर में प्रवेश और पहुंच को आवश्यक रूप से गहरी सफाई और स्वच्छता के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा।
जांच करने के लिए प्रशासनिक शाखाओं में जाने की अनुमति नहीं होगी।