सिटिंग जज के खिलाफ 'शरम राखो' टिप्पणी: गुजरात हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में सीनियर वकील पर्सी कविना की बिना शर्त माफी स्वीकार की
Shahadat
13 July 2023 3:54 PM IST
Gujarat High Court Contempt Case
गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ की गई 'अपमानजनक' टिप्पणी के लिए 10 जुलाई को उनके खिलाफ शुरू किए गए स्वत: संज्ञान अवमानना मामले में सीनियर वकील पर्सी वी. कविना की माफी स्वीकार की।
जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस एमआर मेंगेडे की खंडपीठ ने उन्हें सीनियर वकील के रूप में दी गई जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहने को कहा।
कोर्ट ने टिप्पणी की,
"प्रतिवादी (सीनियर वकील कविना) को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों ने योग्य पाते हुए सम्मान और विशेषाधिकार से सम्मानित किया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के विशेषाधिकार से सम्मानित होने के बाद वह सम्मान से जुड़ी जिम्मेदारी और कर्तव्य से अनभिज्ञ हो गए। आज के युग में अवमाननापूर्ण कृत्य न्यायालय की सीमा के भीतर नहीं रहता है, बल्कि उससे आगे तक फैल सकता है और किसी भी स्थान पर देखा जा सकता है और संस्था पर इसका व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ता है। वकील की उच्च नैतिकता की रक्षा करते हुए गरिमापूर्ण तरीके से कार्य करने की जिम्मेदारी है, जो महान पेशे की मांग है।''
इस संबंध में न्यायालय ने ई.एस. रेड्डी बनाम मुख्य सचिव, सरकार, ए.पी. (1987) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि कानून की महिमा और न्यायालयों की गरिमा को तब तक बनाए नहीं रखा जा सकता जब तक कि बेंच और बार के बीच परस्पर सम्मान न हो और वकील "न्यायालय के प्रति अपने कर्तव्य के साथ-साथ न्यायालय के प्रति अपने कर्तव्य का पूर्ण एहसास करते हुए कार्य करें।" जब मुवक्किलों की दलीलों और दलीलों को न्यायालय में स्वीकृति नहीं मिलती है तो उन्हें खुद को सुलझाने की कृपा प्राप्त होती है।''
न्यायालय ने यह भी कहा कि संस्थान की महिमा के लिए "हानिकारक" कोई भी कार्य स्वीकार नहीं किया जा सकता, भले ही वह किसी क्षण में घटित हुआ हो।
हालांकि, यह देखते हुए कि सीनियर वकील ने न केवल खंडपीठ के समक्ष बल्कि एकल न्यायाधीश के समक्ष भी ईमानदारी से और बिना शर्त माफी मांगी, न्यायालय ने इस मामले को और आगे न खींचना उचित समझा।
इसके साथ ही यह उम्मीद करते हुए कि भविष्य में उनके द्वारा ऐसा आचरण दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना का मामला बंद कर दिया।
जस्टिस एएस सुपेहिया और जस्टिस एमआर मेंगेडे की खंडपीठ ने 10 जुलाई को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 और न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कविना के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू करते हुए एचसी के रजिस्ट्रार जनरल को तैयारी करने का निर्देश दिया।
जस्टिस देवन देसाई की पीठ के समक्ष 7 जुलाई को हुई घटना की रिपोर्ट, जब सीनियर वकील कविना ने मामले (1979 से लंबित) पर बहस करते हुए न्यायाधीश के खिलाफ 'अपमानजनक और असंसदीय भाषा' का इस्तेमाल किया।
डिविजन बेंच ने अपने 10 जुलाई के आदेश में कहा,
"7 तारीख को सीनियर वकील पर्सी कविना ने सिटिंग जज के सामने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा, 'अरे साहब, काई तो शरम रखो' (अरे सर, कुछ शर्म करो)..उपरोक्त अभिव्यक्तियों का उपयोग करने के अलावा, हमने पाया कि उन्होंने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।''