दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर की जेलों में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

20 April 2022 10:21 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें शहर की जेलों में चिकित्सा अधिकारियों, कल्याण अधिकारियों, परामर्शदाताओं, शिक्षा शिक्षकों, योग शिक्षकों और शिक्षा व्यावसायिक सलाहकारों सहित विभिन्न कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई थी।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने प्रतिवादी के वकील को अग्रिम नोटिस जारी करते हुए कहा,

    "यह एक गंभीर कमी प्रतीत होती है। आप स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।"

    अधिवक्ता अमित साहनी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उपरोक्त रिक्तियों के अलावा, शहर की जेलों में 20.25% कर्मचारियों की कमी है। यह दिल्ली सरकार और जेल महानिदेशक को पक्षकार प्रतिवादी बनाता है।

    याचिका में कहा गया है कि जेल कर्मचारियों की कमी दिल्ली जेलों के अपर्याप्त प्रबंधन का एक कारण है जो कभी-कभी जेल कर्मचारियों द्वारा गलत कैदियों पर हिंसा का कारण बनती है।

    यह दिल्ली जेल अधिनियम 2000 और दिल्ली जेल नियम 2018 में प्रदान किए गए आगंतुकों के बोर्ड, सेवा बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड और जेल विकास बोर्ड को गठित करने और अधिसूचित करने का प्रयास करता है, जो शहर की जेलों में बंद कैदियों के बड़े हित के साथ-साथ जेल प्रशासन के हित में भी है।

    कोर्ट ने प्रतिवादियों को विभिन्न पदों की स्वीकृत संख्या के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जो रिट याचिका में निर्धारित की गई हैं और साथ ही भरी गई रिक्तियों की संख्या और जो अधूरी रह गई हैं।

    प्रतिवादियों को ऐसी रिक्तियों के नहीं भरने के कारणों का खुलासा करने और रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसका खुलासा करने का भी निर्देश दिया गया है।

    आदेश में कहा गया है,

    "प्रतिवादियों को रिक्तियों को भरने के लिए यदि पहले से ही शुरू नहीं किया गया है तो तुरंत प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और जहां भी प्रक्रिया चल रही है और लंबित है, वहां कदमों को तेज करना चाहिए। 6 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए।"

    अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

    केस का शीर्षक: अमित साहनी बनाम सरकार एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अन्य

    Next Story