गोविंद पानसरे हत्याकांड: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच को आतंकवाद निरोधी दस्ते को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया

Shahadat

3 Aug 2022 8:24 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वह 2015 में कम्युनिस्ट नेता गोविंद पानसरे की हत्या की जांच को विशेष जांच दल से एटीएस के आतंकवाद-रोधी दस्ते में स्थानांतरित करने के आदेश पारित करेगा। सात साल पहले कम्युनिस्ट नेता गोविंद पानसरे की मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

    जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस शर्मिला देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि वे पानसरे के परिजनों द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए इस आशय का आदेश पारित करेंगे। परिवार ने आरोप लगाया कि एसआईटी मामले की जांच में कोई ठोस सफलता हासिल करने में विफल रही है।

    सुनवाई के दौरान कुछ आरोपियों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो जस्टिस डेरे ने कहा,

    "हम आज केवल जांच के हस्तांतरण के लिए याचिका पर फैसला कर रहे हैं।"

    अदालत ने कहा कि वह कुछ एसआईटी अधिकारियों को भी जांच में एटीएस की मदद करने का निर्देश देगी ताकि निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। पानसरे की हत्या की जांच पहले राज्य सीआईडी ​​की विशेष जांच टीम कर रही थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए।

    राज्य के विशेष लोक अभियोजक अशोक मुंदरगी ने कहा कि वह जांच को स्थानांतरित करने और कुछ अधिकारियों को टीम में स्थानांतरित करने के लिए सहमत हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि उन्हें व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं है।

    इस साल की शुरुआत में दायर अपने आवेदन में उन्होंने कहा कि तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर, प्रोफेसर कलबुर्गी, पानसरे और गौरी लंकेश की हत्याओं के बीच संबंध महाराष्ट्र एटीएस द्वारा 2019 के नल्ला सोपारा शस्त्र मामले की जांच के दौरान बनाया गया था।

    आवेदन में कहा गया कि नालासोपारा बम विस्फोट मामले में सभी पांच को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह गहरी और बड़ी साजिश के तहत किया गया। सभी पांच मामलों के पीछे के मास्टरमाइंड का अभी तक पता नहीं चला है।

    हत्या के समय पानसरे 82 वर्ष के थे। 2016 तक समीर गायकवाड़ और मुख्य आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। 2019 में चार अन्य अमोल काले, वासुदेव सूर्यवंशी, अमित दिग्वेकर और भरत कुर्ने को चार्जशीट किया गया था। उन पर हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया।

    2015 से छह आरोपियों पर आरोप पत्र दायर किया गया लेकिन एसआईटी अपराध के हथियार, फरार बाइक और फरार कथित शूटर सारंग अकोलकर और विनय पवार का पता नहीं लगा पाई।

    एडवोकेट अभय नेवागी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि कई सह-आरोपियों ने आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दाखिल किया।

    उन्होंने कहा,

    "यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो फरार आरोपी को वापस लाने की जांच नहीं हो सकती।"

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि कॉमरेड गोविंद पानसरे के मास्टरमाइंड के साथ-साथ शूटर्स की पहचान करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा पांच अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए गए, "हालांकि, किसी भी जांच एजेंसी द्वारा सभी पांचों मामलों के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है।"

    वर्तमान सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील सुभाष झा ने बीच-बचाव करने की कोशिश की।

    उन्होंने कहा,

    "हमारा पक्ष सुने बिना इस याचिका पर सात साल तक सुनवाई कैसे हो सकती है। ऑडी अल्टरम पार्टेम का सिद्धांत अभी भी लागू है।"

    सीनियर एडवोकेट मुंदरगी ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि आरोपी के पास हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और वह केवल त्वरित सुनवाई की मांग कर सकता है।

    जस्टिस डेरे ने कहा,

    "हम आज याचिका पर फैसला नहीं कर रहे हैं, केवल जांच के हस्तांतरण करने के लिए कह रहे हैं।"

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