Google Play Store विवाद: NCLAT दिल्ली ने Google को जुर्माना राशि का 10% जमा करने का निर्देश दिया

Shahadat

13 Jan 2023 10:15 AM GMT

  • Google Play Store विवाद: NCLAT दिल्ली ने Google को जुर्माना राशि का 10% जमा करने का निर्देश दिया

    नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की जस्टिस राकेश कुमार (न्यायिक सदस्य) और डॉ. आलोक श्रीवास्तव (तकनीकी सदस्य) की प्रिंसिपल बेंच ने अल्फाबेट इंक और अन्य बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और अन्य में दायर अपील पर फैसला करते हुए सीसीआई के दिनांक 25.10.2022 के आदेश के खिलाफ Google की अपील स्वीकार कर ली, जो की जुर्माना राशि का 10% यानी 936.44 करोड़ रूपए जमा करने के अधीन है। हालांकि, बेंच ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

    मामला अगली बार 17.04.2023 को सूचीबद्ध किया गया।

    पृष्ठभूमि तथ्य

    Alphabet Inc. बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समूह होल्डिंग कंपनी है, जिसे 02.10.2015 को Google के पुनर्गठन के माध्यम से बनाया गया। यह Google की मूल कंपनी और कई पूर्व Google सहायक कंपनियां बन गईं। Google LLC (पूर्व में Google Inc.) डेलावेयर सीमित देयता कंपनी है और Alphabet Inc. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। Google विभिन्न प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएं और एक इंटरनेट सर्च सर्विस प्रदान करता है। Google की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां Chrome, Gmail, Google Drive, Google Map, Android, Google Play, सर्च और YouTube हैं। Google India Private Limited (Google India) Google LLC की अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी है।

    ऐप डेवलपर्स के लिए ऐप स्टोर अंतिम यूजर्स को अपने ऐप वितरित करने के लिए आवश्यक माध्यम बन गए। Google Play Store एंड्रॉइड मोबाइल में ऐप डेवलपर्स के लिए मुख्य वितरण चैनल है, जो इसके मालिकों को बाजार में लाए गए ऐप को भुनाने की अनुमति देता है।

    अशोक कुमार गुप्ता (अध्यक्ष), संगीता वर्मा (सदस्य) और भगवंत सिंह बिश्नोई (सदस्य) की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की खंडपीठ ने एक्सवाईजेड (गोपनीय) बनाम अल्फाबेट Inc.& Ors., 2020 का केस नंबर 07 में दर्ज शिकायत पर फैसला सुनाया, जिसमें Google द्वारा प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए।

    ऐप डेवलपर अनिवार्य रूप से इन-ऐप डिजिटल सामान बेचकर अपने नवाचारों का मुद्रीकरण करते हैं। Google की Play Store नीतियों के लिए ऐप डेवलपर्स को Play Store से ऐप्स और इन-ऐप खरीदारी के लिए पेमेंट प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से Google Play के बिलिंग सिस्टम (GPBS) का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। यदि ऐप डेवलपर GPBS का उपयोग करने की Google की नीति का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें अपने ऐप को Play Store पर सूचीबद्ध करने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार वे Android यूजर्स के रूप में संभावित ग्राहकों के विशाल पूल को खो देते हैं।

    CCI बेंच ने भुगतान किए गए ऐप्स और इन-ऐप खरीदारी के लिए GPBS के अनिवार्य उपयोग पर निर्भर Play Store तक पहुंच बनाने के कार्य को मनमाना और किसी भी वैध व्यावसायिक हित से रहित माना। ऐप डेवलपर्स खुले बाजार से अपनी पसंद के पेमेंट प्रोसेसर का उपयोग करने के लिए अंतर्निहित विकल्प से महरूम रह गए।

    CCI खंडपीठ ने माना कि Google ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4 के प्रावधानों का निम्नलिखित तरीके से उल्लंघन किया है:

    1. ऐप डेवलपर्स के लिए प्ले स्टोर तक पहुंच बनाना, पेमेंट ऐप और इन-ऐप खरीदारी के लिए जीपीबीएस के अनिवार्य उपयोग पर निर्भर ऐप डेवलपर्स पर अनुचित शर्त लगाना।

    2. Google ने अपने स्वयं के अनुप्रयोगों यानी YouTube के लिए GPBS का उपयोग न करके भेदभावपूर्ण प्रथाओं का पालन किया।

    3. Google द्वारा GPBS को अनिवार्य रूप से लागू करने के परिणामस्वरूप पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ-साथ ऐप डेवलपर्स के लिए बाज़ार पहुंच से इनकार किया।

    4. डाउनस्ट्रीम बाजारों में अपनी स्थिति की रक्षा करने के लिए लाइसेंस योग्य मोबाइल ओएस और एंड्रॉइड ओएस के लिए ऐप स्टोर के लिए बाजार में अपने प्रभुत्व का लाभ उठाने के लिए Google द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं का परिणाम है।

    5. जीपीबीएस को अनिवार्य रूप से लागू करने से नवाचार प्रोत्साहन बाधित होता है और बाजार में तकनीकी विकास सीमित हो जाता है।

    CCI खंडपीठ ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 27 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए Google पर 936.44 करोड़ रूपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। यह जुर्माना अपनी Play Store नीतियों के संबंध में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने और संघर्ष विराम आदेश जारी करने के साथ लगाया गया। आयोग ने Google को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने आचरण को संशोधित करने का भी निर्देश दिया।

    Google ने जनवरी, 2023 में NCLAT के समक्ष अपील दायर की, जिसमें CCI द्वारा Google पर 936.44 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाने के आदेश को चुनौती दी गई।

    NCLAT के समक्ष कार्यवाही

    NCLAT की बेंच ने 11.01.2023 को हुई सुनवाई में जुर्माने की राशि का 10% यानी 936.44 करोड़ रूपए जमा करने के तहत Google की अपील स्वीकार कर ली। इसके अलावा, खंडपीठ ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मामला अगली बार 17.04.2023 को सूचीबद्ध किया गया।

    केस टाइटल: अल्फाबेट इंक और अन्य बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और अन्य।

    केस नंबर : कॉम्पीटिशन ऐप. (एटी) नंबर 4/2023

    अपीलकर्ताओं के वकील: हरीश साल्वे, सीनियर एडवोकेट, साजन पोवैय्या, करण एस चंडियोक, अवंतिका कक्कड़, दीक्षा मनचंदा, कौस्तव कुंडू, रुचि वर्मा, तरुण दोनादी, हविका छाबड़ा, आकाश अग्रवाल, वान्या, गीतांजलि दुग्गल, अदिति गोपालकृष्णन, थॉमस बोहनेट और स्मिता एड्र्यूज।

    प्रतिवादी के वकील: समर बंसल, मनु चतुर्वेदी, आर1 के वकील। जयंत मेहता, सोनम माथुर, अबीर रॉय, दिनू मुथप्पा, ध्रुव दीक्षित, अमन शंकर, विवेक पांडे, श्रीकर, आर2 के वकील। अबीर रॉय, विवेक पाण्डेय, अमन शंकर, सुकन्या विश्वनाथन, आर3 के वकील। टी सुंदर रामनाथन, विवेक पांडे, सुकन्या विश्वनाथन, अमन शंकर, एडवोकेट/इंटरवेनर फॉर मैट्रिमोनी.कॉम लिमिटेड दवंदर प्रसाद, उप-निदेशक सीसीआई।

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