देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा में डालने के इरादे से हुई सोने की तस्करी UAPA के तहत अपराध है: राजस्थान हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

4 Feb 2021 7:07 AM GMT

  • राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट 

    राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 15 के तहत 'आतंकी कृत्य' की परिभाषा के तहत कवर किए गए देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने या धमकी देने के इरादे से सोने की तस्करी एक अपराध है।

    कोर्ट ने कहा कि इस तरह की गतिविधि अधिनियम की धारा 15 (I) (iiia) के तहत आएगी।

    UAPA की धारा 15 (I) (iiia) में देश की आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की धमकी या आशंका के साथ गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जो "नुकसान, उत्पादन या तस्करी या उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय मुद्रा, सिक्का या किसी अन्य सामग्री के संचलन के द्वारा भारत की मौद्रिक अस्थिरता का कारण बनती है।"

    न्यायमूर्ति सतीश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका में यूएपीए के तहत एक एफआईआर को रद्द करने से से इनकार करने का फैसला करते हुए यह अवलोकन किया।

    पीठ ने मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ और एक मामले का उल्लेख कहते हुए कहा,

    "1967 के अधिनियम की धारा 15 (I) (ए) (iiia) के तहत देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने या धमकी देने के इरादे से सोने की तस्करी" किसी अन्य सामग्री की तस्करी के तहत कवर किया जाता है, तो इसलिए इस संबंध में याचिकाकर्ता की याचिका ध्यान देने योग्य नहीं है।"

    पीठ ने यह भी देखा कि यूएपीए के तहत प्राथमिकी केवल 'दोहरे खतरे' के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि कथित सोने की तस्करी गतिविधि के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत एक लंबित मुकदमा चल रहा है।

    पीठ ने कहा कि ,

    "सोने की तस्करी के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराध और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (UAPA)की धारा 16 के तहत अपराध अलग-अलग अपराध हैं, इसलिए, कानून के तहत अलग-अलग अभियोजन चलाए रखे जाते हैं। केवल कस्टम एक्ट के तहत अभियोजन के आधार पर दर्ज की गई प्राथमिकी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और सीआरपीसी की धारा 300 के प्रावधानों का उल्लंघन के रूप में रद्द नहीं किया जा सकता है।

    हाल ही में, कोच्चि की एक विशेष एनआईए अदालत ने यह माना था कि विदेश से सोने की तस्करी को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 15 के अनुसार "आतंकी कृत्य" नहीं माना जा सकता। जब तक कि यह दिखाने के लिए सामग्री नहीं हैं कि यह अपराध भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए किया गया है।

    2018 में, केरल हाईकोर्ट ने 2: 1 बहुमत से कहा कि नकली मुद्रा परिसंचरण का अपराध 2013 के संशोधन से पहले यूएपीए के तहत एक 'आतंकवादी गतिविधि' नहीं है।

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