सोना तस्करी मामला: केरल हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को जमानत दी
LiveLaw News Network
2 Nov 2021 3:26 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोने की तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश और आरोपी सरित पी.एस. को 25 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड भरने और इसके साथ ही दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने अंतिम सुनवाई के दिन अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले शामिल सभी पक्षों की दलीलों को व्यापक रूप से सुनने के बाद आज फैसला सुनाया।
राजनयिक चैनलों के माध्यम से सोने की तस्करी और विदेशों से बड़ी मात्रा में सोने की अवैध तस्करी के लिए आवेदक हिरासत में थे। उन पर तिरुवनंतपुरम में यूएई वाणिज्य दूतावास को भेजे गए राजनयिक कार्गो के माध्यम से 30 किलोग्राम सोने की तस्करी करने का आरोप है।
गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कथित अपराधों के लिए सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए आवेदनों को प्राथमिकता दी गई थी।
अपीलों को पहले 21 मई 2021 को पोस्ट किया गया, लेकिन कई बार स्थगित कर दिया गया था।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान बार-बार स्थगन के अनुरोध पर नाराजगी जताई थी।
मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश पर आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था कि इससे देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हालांकि, एडवोकेट सूरज टी एलेंजिकल के माध्यम से दायर अपनी अपील में, उसने प्रस्तुत किया है कि चार्जशीट में निर्विवाद आरोप यूएपीए के तहत किसी भी अपराध को आकर्षित नहीं करते हैं।
अदालत ने हाल ही में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत आरोपी की निरंतर निवारक हिरासत को रद्द कर दिया था।
हालांकि, वह एनआईए मामले में हिरासत में होने के बाद से जेल में ही रही।
पिछले हफ्ते, बेंच ने एनआईए मामले में आरोपियों द्वारा अपने वकीलों के माध्यम से किए गए सबमिशन को विस्तृत रूप से दर्ज किया था।
अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता एस. श्रीकुमार, अधिवक्ता सी.सी. थॉमस और अधिवक्ता गोपाकुमारन नायर पेश हुए। इस मामले में एडवोकेट निरीश मैथ्यू, एडवोकेट मार्टिन जोस, एडवोकेट मनु टॉम, एडवोकेट सूरज टी एलेंजिकल और एडवोकेट अश्विन कुमार भी पेश हुए।
केस का शीर्षक: मोहम्मद शफी पी. बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी एंड जुड़े मामले।