स्ट्रीट एनिमल्स को खाना खिलाने के संबंध में दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार करें: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

15 Nov 2023 2:44 PM GMT

  • स्ट्रीट एनिमल्स को खाना खिलाने के संबंध में दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार करें: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को सड़क पर जानवरों को खिलाने और ‌विवादों के समाधान के संबंध में दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया।

    चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने 31-12-2022 के दिशानिर्देशों का जिक्र करते हुए कहा, “हमें यह बताना होगा कि सड़क पर जानवरों को खिलाने और विवादों के समाधान के संबंध में दिशानिर्देश, निवासियों की पर्याप्‍त भागीदारी को संदर्भित करते हैं और ऐसा लगता है कि अधिकांश नागरिकों के साथ-साथ निवासियों को भी ऐसे दिशानिर्देशों के बारे में कम जानकारी है और सड़क पर जानवरों को खिलाने और विवादों के समाधान के संबंध में दिशानिर्देशों में खुद की जिम्मेदारी का संकेत दिया गया है।

    दिशानिर्देशों में प्वाइंट 3 में लिखा है: यह सुनिश्चित करना निवासियों की जिम्मेदारी है कि उनके इलाके के सभी कुत्तों की नसबंदी की जाए और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से टीकाकरण किया जाए।

    प्वाइंट एक में कहा गया है, "यदि किसी को सामुदायिक कुत्तों को खिलाने के संबंध में देखभाल करने वाले, खिलाने वालों के किसी भी कार्य के संबंध में कोई शिकायत है, तो उन्हें पशु कल्याण समिति के माध्यम से बातचीत और चर्चा में शामिल होना चाहिए। यदि इससे समाधान नहीं होता है, तो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन शिकायत को जिला सोसायटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (डीएसपीसीए) के ध्यान में ला सकता है, जो इस मुद्दे का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करेगा।

    अदालत ने कहा, “इस पहलू पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि जब तक बड़े पैमाने पर जनता, नागरिकों, निवासियों को दिशानिर्देशों के बारे में जागरूक करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते, तब तक दिशानिर्देशों का कोई प्रभावी कार्यान्वयन नहीं होगा और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य निश्चित रूप से राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों पर इन दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार कर सकता है।''

    केस टाइटलः रमेश नाइक एल बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: WP 10674/2022

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