वचन दें तब हटेगा अवमानना का आरोप: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अदालत का बहिष्कार करने वाले बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों से कहा

LiveLaw News Network

23 April 2021 9:42 AM IST

  • वचन दें तब हटेगा अवमानना का आरोप: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अदालत का बहिष्कार करने वाले बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों से कहा

    कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य के बार संघों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया, जिन्होंने अपने सदस्यों को अदालत के काम से अलग रहने का आह्वान किया था, को ताजा अंडरटेकिंग दायर करने को कहा था।

    अंडरटेकिंग में स्पष्ट रूप से कहा जाए कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का पालन करेंगे, जो अधिवक्ताओं द्वारा अदालत का बहिष्कार करने के कार्य को अवैध मानता है। तब तक इसने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

    कथित अवमाननाकारियों द्वारा दायर हलफनामों में, यह कहा गया था कि उनका अदालतों का बहिष्कार करने का इरादा नहीं किया था, बल्‍कि बार के सदस्यों से, कर्नाटक के होसपेट में 27 फरवरी को अदालत परिसर के भीतर अधिवक्ता तारिहाल वेंकटेश की हत्या के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए अनुरोध किया गया था।

    चीफ जस्टिस अभय ओका और जस्ट‌िस सूरज गोविंदराज की एक खंडपीठ ने हलफनामों के अध्‍ययन के बाद मौखिक रूप से कहा, "एक स्पष्ट बयान दिया जाना चाहिए कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का पालन करेंगे और अदालत का बहिष्कार करने की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, अन्यथा हलफनामा व्यर्थ है। "

    अपने आदेश में, पीठ ने उल्लेख किया "हालांकि अदालत के दूर रहने के कार्य को सही ठहराने की एक हल्की कोशिश है, बिना शर्त माफी मांगी गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का पालन करने के लिए कोई अंडरटेकिंग नहीं दिया गया है..."

    अभियुक्त की ओर से पेश वकील छुट्टी के दौरान एक नए अंडरटेकिंग दर्ज करने के लिए सहमत हुआ। अदालत ने तदनुसार उसे 25 मई, यानी अगली तारीख तक अंडरटेकिंग दायर करने का समय दिया।

    रजिस्ट्री द्वारा अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, मांड्या ‌जिला बार एसोसिएशन 4 जनवरी, 2021 को अदालत के कामकाज से दूर रही थी। बार एसोसिएशन ने मद्दुर में 4 जनवरी और 6 फरवरी को अदालत के काम से दूर रहने का आह्वान किया था।

    श्रीरंगपट्टना, मालवल्ली, कृष्णाराजपेटे, की बार एसोसिएशन 4 जनवरी को अदालत के कामकाज से दूर रही थीं। पांडवपुरा में बार एसोसिएशन, 4, 15 और 30 जनवरी को अदालत के काम से दूर रही थीं। दावणगेरे की बार एसोसिएशन ने 29 जनवरी और 8 फरवरी को काम से दूर रही ‌थी।

    अदालत ने पिछली सुनवाई पर मौखिक रूप से कहा था कि वकीलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार करने के कारण, मुकदमे के पक्षकार सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। कोर्ट ने कहा था "लिटिगैंट पीड़ित हैं, हम यहां मुकदमों के लिए हैं और क्या हम किसी भी कारण से कह सकते हैं...वादियों को क्यों पीड़ित होना चाहिए।"

    कोर्ट ने कहा "क्या आप समझते हैं कि आम आदमी अदालत के कामकाज में कितना पैसा खर्च करता है। किसी दिन यह विश्लेषण करने की जरूरत है, एक दिन के अदालतों के काम में कितना पैसा खर्च होता है। यदि एक दिन अदालत बेकार बैठती है, तो किसका नुकसान होता है, अंततः यह आम आदमी का पैसा है। "

    जिसके बाद अदालत ने आरोपियों से माफी मांगने की शपथ लेकर एक बयान दर्ज करने को कहा कि वे शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे।

    पीठ ने दावणगेरे बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई स्वतः संज्ञान याचिका को भी डी-लिंक कर दिया क्योंकि वकील ने अदालत को सूचित किया कि एसोसिएशन ने उनके मामले की पैरवी करने के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करने का फैसला किया है।

    चीफ जस्टिस ओका ने बार को अदालती कार्यवाही का बहिष्कार नहीं करने के लिए अपील की थी।

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