बिना किसी वैध आधार के महिला आरोपी के पक्ष में लिंग आधारित धारणा न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांतों के खिलाफ: दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

6 Sep 2023 9:18 AM GMT

  • बिना किसी वैध आधार के महिला आरोपी के पक्ष में लिंग आधारित धारणा न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांतों के खिलाफ: दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court 

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना किसी ठोस या वैध आधार के महिला आरोपी के पक्ष में लिंग आधारित धारणाएं हमारी न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,

    “जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया गया हो हमारी कानूनी प्रणाली लिंग तटस्थता के सिद्धांत पर आधारित है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को, उनके लिंग को ध्यान में रखे बिना, कानून के अनुसार उनके कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। लिंग आधारित धारणाओं का इस ढांचे में कोई स्थान नहीं है, जब तक कि ऐसे कानून ने प्रावधान न किया हो, क्योंकि ये सत्य और न्याय की खोज को कमजोर करते हैं।”

    पीठ ने कहा कि अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से दर्ज किए गए बयानों और इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर आपराधिक कृत्य में प्रत्येक व्यक्ति की संलिप्तता का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    “इस न्यायालय के विद्वान रजिस्ट्रार जनरल को इस फैसले की एक प्रति दिल्ली के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को भेजने का भी निर्देश दिया गया है, जो अपने न्यायालयों में सभी न्यायिक अधिकारियों के बीच इस फैसले का प्रसार सुनिश्चित करेंगे। इसकी सामग्री पर ध्यान देने के लिए दिल्ली न्यायिक अकादमी के निदेशक (शिक्षाविद) को भी एक प्रति भेजी जाए।''

    कोर्ट ने यह टिप्‍पणियां अपहरण के एक मामले में चार महिला आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं।

    ट्रायल कोर्ट ने पांच पुरुषों के खिलाफ आरोप तय किए, लेकिन महिला आरोपी व्यक्तियों को इस आधार पर बरी कर दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने पुरुष आरोपी व्यक्तियों को उकसाया था जो पहले से ही विभिन्न हथियारों से लैस थे।

    जस्टिस शर्मा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने महिला आरोपियों को उन धारणाओं के आधार पर बरी करके गंभीर गलती की है जो आरोप तय करने के चरण में स्वीकार्य नहीं थीं।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने स्वयं ही यह मान लिया है कि जब "पुरुष सदस्य" पहले से ही शिकायतकर्ता को पीट रहे थे तो "महिला सदस्यों" के लिए उन्हें उकसाने और उन्हें पीड़ित को पीटने में शामिल होने का कोई मौका नहीं था। यह अदालत यह नोट करने के लिए बाध्य है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने "पुरुष आरोपी व्यक्तियों" और "महिला आरोपी व्यक्तियों" के बीच इस तरह का भेदभाव बनाया गया था।"

    अदालत ने आगे नोट किया महिला आरोपियों पर विशिष्ट आरोप था कि उन्होंने शिकायतकर्ता को लातघूंसों से पीटा था। ट्रायल कोर्ट की ओर बनाई गई लिंग आधारित धारणाओं का भी कोई आधार नहीं था।

    विवादित आदेश को रद्द करते हुए, जस्टिस शर्मा ने कानून के अनुसार महिला आरोपियों पर नए सिरे से आरोप तय करने आदेश पारित करने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया।

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