जिलेटिन की छड़ें मालिक की जानकारी के बिना अवैध रूप से बेची गईं, उन्हें कर्मचारी के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

6 Jan 2023 7:44 AM GMT

  • जिलेटिन की छड़ें मालिक की जानकारी के बिना अवैध रूप से बेची गईं, उन्हें कर्मचारी के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने खदान कांट्रेक्टर को विस्फोटक बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त एक दुकान के मालिकों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उनके कर्मचारी ने एक विस्फोट में मारे गए व्यक्ति को अवैध रूप से जिलेटिन की छड़ें बेची थीं।

    जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने पी सुनील कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी और उनके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3,5,6 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 (बी) और आईपीसी की धारा 286, 304 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया।

    पीठ ने कहा,

    "नौकर द्वारा किए गए किसी भी अपराध को आपराधिक कानून में मालिकों/नियोक्ता द्वारा प्रतिनियुक्त दायित्व नहीं कहा जा सकता है।"

    केस ‌डिटेल

    सतनूर पुलिस को 16.8.2021 को सूचना मिली कि उसके अधिकार क्षेत्र में खड़ी एक कार में विस्फोट हो गया और कार में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जांच करने पर पता चला कि मृत व्यक्ति महेश था, जो विस्फोट के समय अपनी कार में जिलेटिन ले जा रहा था।

    जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि मृतक ने याचिकाकर्ताओं - लाइसेंस धारक और उसके बेटे की दुकान से विस्फोटक खरीदा था। पुलिस ने उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

    निष्कर्ष

    पीठ ने कहा कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कर्मचारी हरीश कुमार द्वारा जिलेटिन की छड़ें और विस्फोटक बेचते समय याचिकाकर्ता दुकान में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा जिलेटिन की छड़ें बेचने पर उसने कोई बिल नहीं बनाया था।

    कोर्ट ने कहा,

    “आरोपी नंबर 3/हरीश कुमार ने स्वैच्छिक बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि मालिकों की अनुपस्थिति में, वह मालिकों की जानकारी के बिना विस्फोटकों को बेचता था और उससे प्राप्त धन दूसरों के साथ खुद पर खर्च किया करता था। आरोपी नंबर 3 के स्वैच्छिक बयान के अवलोकन के बाद, कोर्ट ने माना कि उसने खुद आरोपी नंबर 2 के इशारे पर आरोपी नंबर 1 को जिलेटिन की छड़ें बेचीं और उसने याचिकाकर्ता को फंसाया नहीं है।"

    पीठ ने कहा कि लाइसेंस का उल्लंघन करने के लिए याचिकाकर्ताओं को फंसाने का सवाल भी स्वीकार्य नहीं हो सकता क्योंकि विस्फोटक उनकी जानकारी के बिना बेचे गए थे।

    तदनुसार इसने कार्यवाही को रद्द कर दिया।

    अदालत ने कहा,

    "मेरा विचार है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है।"

    केस टाइटल: पी सुनील कुमार और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर : क्रिमिनल पेटिशन नंबर 8969 ऑफ 2022

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (कर) 5

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story