गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के प्रदूषण पर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका शुरू की, असम सरकार से 18 मई तक जवाब मांगा

Brij Nandan

13 May 2023 5:41 AM GMT

  • गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के प्रदूषण पर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका शुरू की, असम सरकार से 18 मई तक जवाब मांगा

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भरालू नदी के प्रदूषण और क्षरण के संबंध में एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में असम सरकार और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

    सोनाराम हायर सेकेंडरी स्कूल, गुवाहाटी के पूर्व छात्र प्रताप चंद्र दास द्वारा अग्रेषित पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान जनहित याचिका दर्ज की है।

    दास ने अपने पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला कि भारालु नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, गंभीर रूप से प्रदूषित हो गई है क्योंकि खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को नदी में फेंक दिया गया है, जो समाज के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए जोखिम पैदा कर रहा है।

    दास ने आगे आरोप लगाया गया कि गुवाहाटी के शहरवासियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बनाए रखने का काम सौंपे गए किसी भी निकाय निकाय ने नदी के विनाशकारी और अनिश्चित प्रदूषण पर उचित हस्तक्षेप करने के उपाय करने की जहमत नहीं उठाई है।

    चीफ जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस सुमन श्याम की खंडपीठ ने निम्नलिखित अधिकारियों को नोटिस जारी किया-

    1. असम राज्य

    2. सचिव, जल संसाधन विभाग, असम सरकार

    3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण

    4. आयुक्त, गुवाहाटी नगर निगम

    5. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम

    मामला फिर से 18 मई को सूचीबद्ध किया गया है।

    केस टाइटल: XXX बनाम असम राज्य और 4 अन्य।

    कोरम: चीफ जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस सुमन श्याम

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