गुवाहाटी ने गैर-मौजूद व्यक्ति के लिए वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने वाले दो वकीलों पर जुर्माना लगाया, जांच की सिफारिश की

Brij Nandan

27 March 2023 10:13 AM GMT

  • गुवाहाटी ने गैर-मौजूद व्यक्ति के लिए वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने वाले दो वकीलों पर जुर्माना लगाया, जांच की सिफारिश की

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दो वकीलों पर प्रत्येक पर 50,000 का जुर्माना लगाया जिन्होंने एक गैर-मौजूदा याचिकाकर्ता के लिए वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, जो 6 साल से अधिक समय तक चला था।

    जस्टिस संजय कुमार मेधी की सिंगल बेंच ने कहा,

    "आश्चर्य की बात ये है कि पिछले छह वर्षों से अधिक समय से एक गैर-मौजूद व्यक्ति द्वारा मामले को शुरू करने और जारी रखने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक जारी रखा गया। गैर-मौजूद याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित होने वाले वकील की भूमिका बिल्कुल महत्वपूर्ण है क्योंकि वकील ने याचिकाकर्ता के मामले को वकालतनामा पर हस्ताक्षर करके और गैर-मौजूद याचिकाकर्ता की ओर से समय-समय पर सभी कदम उठाते हुए स्वीकार किया था।"

    मामले के तथ्यों से पता चलता है कि एक बेओलिन खरभिह इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने शंकर प्रसाद नाथ, पूर्व पुलिस उपाधीक्षक, सीआईडी, असम के दूर के रिश्तेदार होने का दावा किया था।

    याचिकाकर्ता द्वारा एक मामला पेश किया गया था कि उक्त अधिकारी को असम और मेघालय के राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े कुछ संवेदनशील मामले सौंपे गए थे, जिसके लिए उन्हें धमकियां मिल रही थीं और अंततः एक हिट एंड रन मामले में उन्हें मार दिया गया था।

    याचिकाकर्ता ने दावा किया कि शंकर प्रसाद नाथ की पत्नी की भी "रहस्यमय परिस्थितियों" में मृत्यु हो गई, लेकिन कई अभ्यावेदन और प्राथमिकी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    इसलिए, वर्तमान रिट याचिका 2016 में मेघालय उच्च न्यायालय के एक सिटिंग जज सहित 26 पक्ष प्रतिवादियों के साथ दायर की गई थी।

    अदालत ने पाया था कि न्यायाधीश के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया था और तदनुसार उसका नाम हटा दिया गया था। इस बीच, जांच में पता चला कि बेओलिन खरभिह (याचिकाकर्ता) के नाम से कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है।

    सरकारी वकील द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि सीआईडी को भी सीसीटीवी फुटेज, व्यावसायिक परिसरों की जांच करने के बाद याचिकाकर्ता के अस्तित्व का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके साथ याचिकाकर्ता ने जुड़े होने का दावा किया था; उसका पता लगाने के लिए अखबारों के प्रकाशन भी किए गए।

    तदनुसार, अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति सुरक्षित करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कई मौकों पर और समय लेने के बाद 9 मार्च, 2023 को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि पंजीकृत डाक द्वारा याचिकाकर्ता को जारी किया गया नोटिस इस समर्थन के साथ वापस आ गया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है।

    इस प्रकार न्यायालय ने टिप्पणी की,

    “ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका सुनियोजित तरीके से दायर की गई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कोई साजिश हुई है।“

    अदालत ने बार काउंसिल ऑफ असम, नागालैंड आदि से मामले की जांच करने और इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ उचित कदम उठाने की सिफारिश की।

    केस टाइटल: बेओलिन खरभिह बनाम असम राज्य और 25 अन्य।

    कोरम: जस्टिस संजय कुमार मेधी

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