गैंगस्टर संजीव 'जीवा' मर्डर| वकील की पोशाक में आरोपी का कोर्ट परिसर में प्रवेश 'चिंताजनक', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने से इनकार किया
Avanish Pathak
14 Jun 2023 3:12 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लखनऊ कोर्ट परिसर में 7 जून को 48 वर्षीय कथित गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी (उर्फ जीवा) की दिनदहाड़े हत्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होने और विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के बाद से केवल छह दिन बीते हैं और इतने कम समय में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जांच उचित तरीके से और सही दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी।
कोर्ट ने कहा,
"इतने कम समय में, अदालत के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के कामकाज और उसके द्वारा की जा रही जांच के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा। इसके अलावा, विशेष जांच दल सदस्यों के उच्च पद के संबंध में, जिस पर उनका कब्जा है, हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि जांच सही परिप्रेक्ष्य में आगे नहीं बढ़ेगी।"
कोर्ट ने उम्मीद जताते हुए कहा कि एसआईटी अभियान के साथ उचित दिशा में संचालित होगी।
हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ता मोती लाल यादव को भविष्य में किसी भी समय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता प्रदान की, यदि रिपोर्ट किए गए अपराध की जांच ठीक से आगे नहीं बढ़ती है।
यादव ने घटना की जांच के लिए हाईकोर्ट के एक मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अधिकारियों की समिति का गठन करने के लिए उत्तरदाताओं को उचित निर्देश देने के लिए एचसी का रुख किया था।
रिट याचिका में एक और प्रार्थना सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अपराध की जांच कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की थी।
शुरुआत में, अदालत ने इस घटना को सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया क्योंकि यह नोट किया गया था कि जीवा की हत्या अदालत के कामकाज के दौरान कथित तौर पर अदालत कक्ष के ठीक सामने की गई थी, जो न्यायिक बिरादरी के सदस्यों सहित सभी हितधारकों के बीच गंभीर चिंता पैदा करती है, जिसमें अनिवार्य रूप से बार के सदस्य भी शामिल हैं।
"यह गंभीर चिंता का विषय है कि एक अंडर-ट्रायल, जो पुलिस की हिरासत में था, जब मुकदमे में शामिल होने के लिए लाया गया तो उसने खुद को सुरक्षित नहीं पाया और उसकी हत्या कर दी गई। मीडिया में आई खबरों के अनुसार, हमलावर या आरोपी वकील के यूनिफॉर्म में कोर्ट परिसर में दाखिल हुआ था, हालांकि घटना के बाद कोर्ट परिसर में मौजूद सतर्क वकीलों ने उसे तुरंत पकड़ लिया।
कोर्ट ने कहा,
"हालांकि, कोर्ट परिसर में वकील की पोशाक में उसका प्रवेश चिंताओं को बढ़ा देता है, जिसे सभी हितधारक साझा करते हैं, जिसमें राज्य के गृह विभाग, जिला और पुलिस प्रशासन के साथ-साथ संबंधित बार एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल और सामान्य रूप से वकीलों की बिरादरी शामिल है। ”
अदालत ने आगे कहा कि एसआईटी सख्ती और सतर्कता से जांच कर रही है, अदालत ने एसआईटी को जांच जारी रखने देना उचित समझा।
केस टाइटल- मोती लाल यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से और 3 अन्य 2023 LiveLaw (AB) 186 [PIL NO 572/2023]
केस टाइटल: 2023 लाइवलॉ (एबी) 186