[गैंगस्टर एक्ट केस] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वघोषित 'अंतर्राष्ट्रीय हिंदू नेता' को जमानत दी, उस पर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर लोगों को धोखा देने का आरोप
Brij Nandan
3 Sept 2022 11:27 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट केस में स्वघोषित अंतरराष्ट्रीय हिंदू नेता और योगी सेना नामक एक संगठन के प्रमुख कुलदीप शर्मा उर्फ कुलदीप हिंदू को जमानत दी। उस पर धोखाधड़ी से बड़े पैमाने पर जनता से पैसे ऐंठने का आरोप है।
शर्मा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का कथित रूप से दुरुपयोग करने और विभिन्न व्यक्तियों को बैंक खातों में पैसा जमा करने के लिए मूर्ख बनाने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले के आधार पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियोजन शुरू किया गया था।
यह आरोप लगाया गया है कि शर्मा ने दो वेबसाइटें बनाईं, जिसमें उसने खुद को अंतरराष्ट्रीय हिंदू नेता (योगी सेना प्रमुख) के रूप में दिखाया था। कथित तौर पर वह जनता से बड़े पैमाने पर पैसे लेता था और उक्त राशि का इस्तेमाल अपने इस्तेमाल के लिए करता था।
उसी मामले में, उन्हें पिछले महीने ही जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है। हालांकि उक्त धोखाधड़ी के मामले में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज वर्तमान मामले में वह जेल में था।
उसने यूपी में गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज मामले में तत्काल जमानत याचिका दायर की थी।
वकील ने तर्क दिया कि गैंग चार्ट में दिखाए गए एक आपराधिक मामले के आधार पर आवेदक के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियोजन शुरू किया गया था और वह उपरोक्त मामले में जमानत पर है।
आगे यह तर्क दिया गया कि पुलिस प्रतिद्वंद्विता के कारण उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और वह किसी गिरोह का सदस्य नहीं है। यह आगे कहा गया कि आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 20 दिसंबर, 2020 से जेल में बंद है।
इन दलीलों के मद्देनजर,मैरिट पर कोई राय व्यक्त किए बिना जस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ ने जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया।
अदालत ने कहा,
"उपरोक्त मामले में अपराध में शामिल आवेदक कुलदीप शर्मा उर्फ कुलदीप हिंदू को उसके निजी बॉन्ड भरतने और संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि के दो के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहा किया जाए।"
केस टाइटल - कुलदीप शर्मा @ कुलदीप हिंदू बनाम यूपी राज्य। [CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 2133 of 2021]
केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 411
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