गैंग रेप- "महिलाएं असुरक्षित हैं, समान अधिकारों से वंचित हैं और अत्याचारी इसका अनुचित लाभ उठाते हैं": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

LiveLaw News Network

25 July 2021 12:00 PM IST

  • गैंग रेप- महिलाएं असुरक्षित हैं, समान अधिकारों से वंचित हैं और अत्याचारी इसका अनुचित लाभ उठाते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यह देखते हुए सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया कि गांवों, कस्बों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सदियों से चल रही महिला जागृति का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से महिलाएं असुरक्षित हैं, समान अधिकारों से वंचित हैं, अन्याय के निवारण के अधिकार से वंचित हैं।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "इस माहौल का अनुचित फायदा समाज के अत्याचारी उठा रहे हैं, जिन्हें बालिकाओं, किशोरियों और नाबालिगों को अपनी हवस का शिकार बनाने में डर और झिझक नहीं है।"

    न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने भी दुर्भाग्यपूर्ण हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले का उल्लेख इस प्रकार किया:

    "राष्ट्र ने चौंकाने वाला हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले को देखा है, जहां पीड़िता को आरोपी की अत्यधिक पाशविकता का सामना करना पड़ा। इससे अंततः उसकी मृत्यु हो गई।"

    अदालत ने आगे कहा कि घटना के ठीक बाद इलाके के लोगों और पुलिस सभी ने आरोपी-आवेदकों को अभियोजन से बचाने के लिए काम किया था।

    संक्षेप में तथ्य

    एक व्यक्ति ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत विशेष अदालत, पोक्सो अधिनियम के समक्ष शिकायत की। आरोप है कि उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी ने उसे फोन पर बताया कि उसके साथ दो लोगों ने बलात्कार किया और उन्होंने उसे जबरन जहर भी पिलाया।

    शिकायतकर्ता (पिता) अपनी पत्नी और भाई के साथ मौके पर पहुंचे और बेटी ने घटना को दोहराया और उन्हें यह भी बताया कि आरोपियों ने उसकी योनि को मिट्टी से भर दिया।

    इसके बाद, उसे उसके घर लाया गया। पुलिस को मौके पर सूचित करने के बाद उसे अस्पताल ले जाने का प्रबंधन किया गया। पूरा परिवार काफी देर तक पुलिस का इंतजार करता रहा, लेकिन उसे तब तक अस्पताल नहीं ले जाया जा सका जब तक वह जिंदा थी और गंभीर दर्द झेल रही थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई।

    पीड़िता के पिता के आरोप के अनुसार, परिवार के सदस्यों को पुलिस अधिकारी द्वारा धमकी दी गई कि उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी और न ही पोस्टमार्टम किया जाएगा, जब तक कि उनकी 15,000 रुपये की मांग पूरी नहीं हुई।

    हालांकि, 15,000/- रूपये मिलने के बाद भी एसआई ने न तो प्राथमिकी दर्ज की और न ही पिता को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दी। इसके बाद पिता ने डीएम और एसपी से संपर्क किया, लेकिन उनकी कोशिश बेकार गई।

    इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिसे अंततः विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) द्वारा आदेश दिया गया था और पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    मामले के तथ्यों को देखते हुए न्यायालय ने इस प्रकार देखा:

    "पीड़ित या पीड़ित के परिवारों, समाज के जिम्मेदार लोगों को न्याय प्रदान करने के बजाय कानून प्रवर्तन अधिकारी कार्रवाई के विपरीत कर्तव्यों का पालन करना शुरू करते हैं। पुलिस द्वारा प्राथमिकी रिपोर्ट नहीं लिखना, डॉक्टरों द्वारा प्रासंगिक मेडिकल टेस्ट नहीं करना आदि इसके उदाहरण हैं। ऐसे लोगों और अधिकारियों की नकारात्मक सक्रियता के अलावा और कुछ नहीं है, जो आमतौर पर अभियुक्तों की मिलीभगत से तथ्य या सबूतों को प्रकाश में आने से रोकता है।"

    इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि पिता और अन्य गवाहों को घटना का विवरण मृत्यु से पहले की घोषणा है, जिसकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।

    फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट पर गौर करते हुए कोर्ट ने पाया कि रासायनिक जांच रिपोर्ट ने पीड़िता के जीवित रहने पर उसके परिवार के सदस्यों को दिए गए बयान की पुष्टि की।

    साथ ही, अदालत ने कहा कि गवाहों द्वारा बताए गए आरोपी द्वारा अपने जहर देने के पीड़ित के संस्करण को भी समर्थन मिलता है, क्योंकि फोरेंसिक जांच के लिए मृतक के शव से निकाले गए विसरा में एल्युमिनियम फॉस्फेट जैसा जहर पाया गया, जो मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। .

    उसके पिता को दिए गए उसके बयान की उपयोगिता के बारे में अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसकी मौत से पहले उसके पिता, मां और चाचा को किए गए सामूहिक बलात्कार की घटना का वर्णन, उसके कारण बताते हुए मृत्यु की घोषणा की स्थिति को प्रकट करता है।

    कोर्ट ने आगे टिप्पणी की:

    "मृतक ने अपनी मृत्यु के कारण और उसके साथ सामूहिक बलात्कार के संबंध में अपनी मां, पिता और चाचा को बताए गए बयान में जो कुछ भी कहा, वह विश्वास करने योग्य है और विश्वसनीयता के साथ भरोसा करने योग्य भी है।"

    इसके अलावा, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धारा 29 का हवाला देते हुए न्यायालय ने जोर देकर कहा कि यह कुछ अपराधों के बारे में एक अनुमान प्रदान करता है और जहां किसी व्यक्ति पर पोक्सो अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 9 के तहत किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया जाता है, जहां पीड़िता 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा है। इस संबंध में विशेष न्यायालय यह मान लेगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है जब तक कि काउंटर साबित न हो जाए।

    अंत में, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां भी कीं:

    1. इस तथ्य के बावजूद कि पीड़िता के पिता ने घटना की रात में तुरंत पुलिस से संपर्क किया था एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया ताकि पीड़िता को मेडिकल टेस्ट के लिए महिला अस्पताल भेजा जा सके।

    2. पीड़ित की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद ही पुलिस सुबह 06:00 बजे पहुंची। सुबह पीड़िता द्वारा अपने माता-पिता को इस तथ्य के बावजूद कि वह क्रूरता से पीड़ित थी, दोनों आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था और उनकी आपराधिक दुश्मनी इतना बढ़ गई कि उन्होंने उसकी योनि में मिट्टी भर दी और उसकी मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए उसे एल्युमिनियम फॉस्फेट जैसा जहर दिया गया।

    3. इसलिए, आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पीड़ित परिवार के जीवन के अधिकार को खत्म नहीं करना है और निष्पक्ष सुनवाई के लिए शिकायतकर्ता को गवाह के रूप में पूरी तरह से भय मुक्त वातावरण की आवश्यकता होगी। उसे मामले की निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।

    अंत में, यह देखते हुए कि ये सभी तथ्य यदि वे सत्य हैं, अभियुक्त-आवेदकों की अपने पक्ष में चीजों को प्रभावित करने वाली मनमानी का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हैं, न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

    केस का शीर्षक - धर्मेंद्र यादव बनाम यूपी राज्य और अन्य के साथ पंकज कोरी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. और अन्य

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